रिलायंस टेलीकॉम देगा तीन हजार की क्षतिपूर्ति राशि
मामला एक रुपये से ज्यादा की राशि काटने का
संवाददाता, बक्सर(कोर्ट)
रिलायंस टेलिकॉम लिमिटेड की सेवा में त्रुटि पाते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने उसे तीन हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि के रूप में बक्सर थाना के जासो निवासी परिवादी रवि रंजन पाठक को देने का आदेश दिया है. आदेश तिथि के 45 दिनों के अंदर क्षतिपूर्ति राशि नहीं देने पर 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज राशि भी परिवादी को देनी होगी. परिवादी के अधिवक्ता हरिशंकर शर्मा ने बताया कि रवि रंजन पाठक वर्ष 2009 से ही रिलायंस कंपनी के मोबाइल उपभोक्ता हैं. उन्होंने अपने मोबाइल नंबर 9835500077 में 19.12.09 को एक पैसा प्रति सेकेंड स्कीम के तहत 58 रुपये का रिचार्ज करा कर, दो जगह बात की. एक कॉल पर 9 सेकेंड तथा दूसरे कॉल पर 17 सेकेंड बात हुई. वैसे तो 26 सेकेंड के पैसे कटने चाहिए. लेकिन उपलब्ध राशि से एक रुपया अधिक बैलेंस काट लिया गया. तब उन्होंने कंपनी के जूनियर अधिकारी इंद्रनील से संपर्क किया, तो इंद्रनील ने भी एक रुपये ज्यादा कटने की गलती स्वीकारी. बावजूद सुधार नहीं हुआ. तत्पश्चात परिवादी ने कई बार कंपनी के पदाधिकारियों से इस संबंध में बात की. बावजूद उनके खाते में काटी गयी अतिरिक्त राशि की भरपाई नहीं हुई. तब परिवादी ने रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के विरुद्ध जिला उपभोक्ता फोरम में गुहार लगायी. आदेश देने वाली त्रिसदस्यीय खंडपीठ में अध्यक्ष नारायण पंडित, सदस्य आशा कुमारी एवं भृगुनाथ उपाध्याय शामिल हैं.