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ननबैंकिंग कंपनी ने जमा पैसे लौटाये

उपभोक्ता फोरम में दाखिल था परिवाद बक्सर कोर्ट : इसके पहले जिला उपभोक्ता फोरम कुछ फैसला सुनाता, विपक्षी सहारा इंडिया ने परिवादी के 44 हजार रुपये लौटा कर अपनी नाक कटने से बचा लिया. मामला डुमरांव स्थित अयोध्या सिंह गली निवासी केदार प्रसाद से संबंधित है. उन्होंने सहारा इंडिया के डुमरांव शाखा में 10-10 हजार […]

उपभोक्ता फोरम में दाखिल था परिवाद
बक्सर कोर्ट : इसके पहले जिला उपभोक्ता फोरम कुछ फैसला सुनाता, विपक्षी सहारा इंडिया ने परिवादी के 44 हजार रुपये लौटा कर अपनी नाक कटने से बचा लिया. मामला डुमरांव स्थित अयोध्या सिंह गली निवासी केदार प्रसाद से संबंधित है.
उन्होंने सहारा इंडिया के डुमरांव शाखा में 10-10 हजार रुपये के दो फिक्स डिपोजिट किया था. उक्त जमा राशि की परिपक्वता तिथि 28 अगस्त, 2014 थी. देय तिथि पर जब परिवादी ने अपने जमा पैसे की मांग की, तो विपक्षी द्वारा टाल-मटोल किया जाने लगा. परिवादी का यह भी कहना है कि पैसे लौटाने के नाम पर उससे कई कागजात पर हस्ताक्षर भी कराये गये.
अंत में परिवादी परेशान होकर जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद पत्र संख्या 38/2015 दाखिल कर अपना पक्ष रखा, जहां मामले को सुनने योग्य पाकर फोरम द्वारा संज्ञान लेते हुए विपक्षी शाखा प्रबंधक, डुमरांव एवं मैनेजिंग डायरेक्टर सहारा इंडिया, लखनऊ को नोटिस भेजा गया, लेकिन विपक्षियों ने न्यायालय के फैसले के पूर्व ही अपनी त्रुटि को देख परिवादी को शाखा में बुला कर विगत 28 अगस्त को 44 हजार रुपये लौटा दिये.
परिवादी बुधवार को उपभोक्ता फोरम में आवेदन देकर अपना परिवाद पत्र वापस लेने की अनुमति मांगी, जहां अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम नारायण पंडित ने पैसे मिलने के आरोप में वाद को वापस लेने की स्वीकृति दे दी.

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