मारपीट के अभियुक्त को दो वर्षों का कारावास
Updated at : 04 Oct 2019 12:42 AM (IST)
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बक्सर, कोर्ट : अपर न्यायिक दंडाधिकारी-6 विजयालक्ष्मी ने मारपीट के अभियुक्तों को दो वर्षों के कारावास एवं दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. बताते चलें कि कृष्णाब्रह्म थाना के छतनवार गांव में 24 अक्तूबर 2010 को मामूली बात को लेकर उसी गांव के रहने वाले श्रीभगवान एवं जगनारायण ने सूचक इंदिरासनी देवी के साथ […]
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बक्सर, कोर्ट : अपर न्यायिक दंडाधिकारी-6 विजयालक्ष्मी ने मारपीट के अभियुक्तों को दो वर्षों के कारावास एवं दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. बताते चलें कि कृष्णाब्रह्म थाना के छतनवार गांव में 24 अक्तूबर 2010 को मामूली बात को लेकर उसी गांव के रहने वाले श्रीभगवान एवं जगनारायण ने सूचक इंदिरासनी देवी के साथ मारपीट एवं गाली गाली-गलौज की थी.
अभियुक्त सूचिका को बचाने के लिए आये उसकी बहू एवं नतिनी को भी मार कर जख्मी कर दिया था. घटना को लेकर भारतीय दंड विधान की धारा 323, 325 ,379, 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, लेकिन ट्रायल के दौरान न्यायालय ने दो धाराओं में ही संज्ञान लिया था.
सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच गवाहों की गवाही को कलम दर्ज किया गया. इस आशय की जानकारी देते हुए सूचक के अधिवक्ता जितेंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान एक अभियुक्त की मृत्यु हो गई थी तथा जूविनाइल होने के चलते हैं अन्य अभियुक्तों का रिकॉर्ड को स्प्लिट ऑफ किया गया.
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