जमानत के लिए एक दिन के लिए अश्विनी चौबे को मिली मोहलत
Updated at : 03 Apr 2019 8:02 AM (IST)
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बक्सर,कोर्ट : सांसद अश्विनी चौबे की परेशानियां कम नहीं हो रही है, अब उन्हें बुधवार को नजदीकी रिश्तेदारों के साथ न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा. मंगलवार को काफी गहमागहमी के साथ सांसद अश्विनी चौबे ने न्यायालय पहुंचकर बंधपत्र दाखिल किये, लेकिन दोनों जमानतदार नजदीकी रिश्तेदार नहीं थे. बता दें कि सेशन कोर्ट द्वारा विगत बुधवार […]
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बक्सर,कोर्ट : सांसद अश्विनी चौबे की परेशानियां कम नहीं हो रही है, अब उन्हें बुधवार को नजदीकी रिश्तेदारों के साथ न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा. मंगलवार को काफी गहमागहमी के साथ सांसद अश्विनी चौबे ने न्यायालय पहुंचकर बंधपत्र दाखिल किये, लेकिन दोनों जमानतदार नजदीकी रिश्तेदार नहीं थे.
बता दें कि सेशन कोर्ट द्वारा विगत बुधवार को उनकी अग्रिम जमानत के आवेदन इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था कि नजदीकी रिश्तेदारों के द्वारा बंध पत्र जमा करेंगे. बताते चलें कि श्री चौबे पर सरकारी काम में बाधा संबंधित भारतीय दंड विधान की धारा 353 के अलावे 147, 148 एवं 290 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. वे बक्सर से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं.
ऐसे में नामांकन भरने के पूर्व जमानत लेना अनिवार्य है. गौरतलब है कि 11 मार्च, 2017 को विद्युत विभाग में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की घटना हुई थी. घटना को लेकर 16 मार्च को कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा 28 नामजद एवं 100-200 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसमें सांसद भी नामजद थे.
न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका को 10-10 हजार के मुचलके पर इस आशय के साथ स्वीकृत किया था कि बंध पत्र दाखिल करने में जमानतदार नजदीकी रिश्तेदार होंगे, लेकिन मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में श्री चौबे दो स्वतंत्र जमानतदारों के साथ बेल बांड को दाखिल किया जो नजदीकी रिश्तेदार नहीं थे.
ऐसे में न्यायालय ने एक दिन का प्रोविजनल जमानत इस आशय के साथ स्वीकृत किया कि दूसरे दिन वे नजदीकी रिश्तेदार से बंधपत्र जमा करा देंगे.
अब बुधवार को उन्हें दोबारा न्यायालय में बंध पत्र दाखिल करना पड़ेगा. विदित हो कि माता-पिता के सीधे सगे संबंधी या अपना सीधा संबंधी को नजदीकी रिश्तेदार माना जाता है.
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