गैंगरेप में संलिप्त चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास

Updated at : 01 Mar 2019 6:40 AM (IST)
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गैंगरेप में संलिप्त चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास

बक्सर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार दुबे ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शामिल सभी चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय ने 2 दिन पूर्व सभी अभियुक्तों को दोषी पाया था तथा सजा के बिंदु पर गुरुवार को फैसला सुनाने की तिथि मुकर्रर की थी. […]

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बक्सर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार दुबे ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शामिल सभी चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय ने 2 दिन पूर्व सभी अभियुक्तों को दोषी पाया था तथा सजा के बिंदु पर गुरुवार को फैसला सुनाने की तिथि मुकर्रर की थी. गुरुवार को अपराह्न लगभग 3 बजे सभी चारों अभियुक्तों को कड़ी सुरक्षा में न्यायालय में लाया गया.
जहां बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने प्रार्थना करते हुए कम से कम सजा सुनाने का अनुरोध किया. वहीं विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने इसे जघन्य ,अमानवीय एवं बर्बर अपराध बताते हुए न्यायालय से अधिक से अधिक सजा सुनाने का निवेदन किया.
जुर्माना नहीं देने पर पांच माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया.जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्तों को 5 माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. इस संबंध में पोक्सो के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह बताया कि 31 दिसंबर 2017 की शाम को लगभग 7 बजे 16 वर्षीया नाबालिग अपनी मां के साथ शौच को निकली हुई थी.
इसी बीच पहले से घात लगाये उसी गांव का रहने वाला मुनि पांडेय, विजय पांडेय,मंटू पांडे एवं श्याम बाबू पांडे ने उसे जबरन पकड़ लिया तथा नदी के किनारे खलिहान में ले जाकर सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया था. उक्त मामले को लेकर अभियुक्तों के खिलाफ सिकरौल थाना में कांड संख्या 3/ 2018 एवं पोक्सो कांड संख्या 14/18 दर्ज कराया गया था.
मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत किया गया. जिसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत किये गये सभी साक्ष्य अभियुक्तों के खिलाफ पाये गये थे. दिये गये साक्ष्य एवं गवाहों के बयानात के आधार पर न्यायालय में सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 363, 376 (डी) एवं पोक्सो की धारा 6 के तहत दोषी पाया गया.
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