32.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

नाबालिग से रेप के आरोपित को 20 साल की सजा

नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने एक आरोपित को दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

बिहारशरीफ. नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने एक आरोपित को दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दो साल अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. शुक्रवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे सात सह विशेष पॉस्को जज धीरेंद्र कुमार ने राजगीर थाना क्षेत्र निवासी आरोपित जयराम राजवंशी को रेप के अलावा धमकाने के आरोप में भी दोषी पाते हुए दो साल कठोर कारावास व पांच हजार रुपए का जुर्माना किया गया है. जुर्माने की संपूर्ण राशि पीड़िता को दिलाने का आदेश दिया है. अभियोजन की ओर से पॉस्को के स्पेशल पीपी सुशील कुमार ने सभी नौ लोगों की गवाही कराई थी. उन्होंने बताया कि आरोपित जयराम राजवंशी पीड़िता की सहेली के पिता थे. 26 मई 2021 को 10 बजे दिन में पीड़िता अपनी सहेली को बुलाने उसके घर गई. पूछने पर उसके पिता ने बताया कि वह बकरी चराने बाहर गई हुई है. पीड़िता जब वापस लौटने लगी, तो आरोपित उसे पकड़कर घर के कमरे में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता द्वारा घटना की जानकारी अपने परिजनों को दिए जाने की बात कहने पर आरोपित ने उसे परिवार समेत जान मारने की धमकी दी. घटना के कुछ दिनों तक वह चुप रही. इसके बाद पेट में दर्द हुआ. तब उसने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी. इसके बाद पीड़िता की मां ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel