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परिवहन विभाग की सर्वक्षमा योजना का लाभ उठाएं

Updated at : 22 Sep 2024 9:55 PM (IST)
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परिवहन विभाग की सर्वक्षमा योजना का लाभ उठाएं

जिले के डिफॉल्टर वाहन मालिकों के लिए परिवहन विभाग के द्वारा सर्व क्षमा योजना की शुरुआत की गई है. इसके तहत समय पर टैक्स जमा करने से चूक जाने वाले वाहन मालिक एक मुस्त टैक्स जमा कर टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं.

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बिहारशरीफ. जिले के डिफॉल्टर वाहन मालिकों के लिए परिवहन विभाग के द्वारा सर्व क्षमा योजना की शुरुआत की गई है. इसके तहत समय पर टैक्स जमा करने से चूक जाने वाले वाहन मालिक एक मुस्त टैक्स जमा कर टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं. जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार दास ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अपने बकाया करों का भुगतान करें. इस योजना से वाहन मालिकों को अपने बकाया करों का भुगतान करने में मदद मिलेगी और उन्हें अर्थदण्ड से मुक्ति मिलेगी. उन्होंने बताया कि टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों को राहत देने के लिए परिवहन विभाग ने सर्वक्षमा योजना की शुरुआत की है. टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक 31 मार्च 2025 तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. विभिन्न ट्रक-बस ऑपरेटर, मालिकों एवं विभिन्न संघों के मांगों पर विचार करते हुए एक मुश्त टैक्स जमा करने में छूट का सुनहरा अवसर दिया गया है. उन्होंने बताया कि इस योजना के लागू होने से बड़ी संख्या में वाहनों को टैक्स के दायरे में आने की संभावना है. साथ ही वाहन मालिकों को भी काफी राहत मिलेगी. इस योजना के तहत बकाया पथकर, हरित कर, अस्थायी निबंधन की फीस और ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन लगने वाला व्यापारकर के एकमुश्त भुगतान पर अर्थदण्ड और ब्याज से मुक्ति दी जाएगी. वाहन मालिकों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है. बड़ी संख्या में परिवहन, गैर परिवहन वाहन, टैक्टर-टेलर, बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन स्वामी द्वारा समय पर टैक्स जमा नहीं करने के कारण टैक्स डिफॉल्टर हो गए थे. ऐसी स्थिति में जनहित को देखते हुए एकमुश्त टैक्स जमा करने पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया है. एकमुश्त 30 हजार रुपये जमा करने पर अर्थदंड से सर्वक्षमा:- जिन टैक्स डिफॉल्टर ट्रैक्टर-ट्रेलर का पथकर बकाया है, उन्हें एकमुश्त 30 हजार रु. जमा करने पर शेष कर अर्थदंड से सर्वक्षमा दी जायेगी.वहीं टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के निबंधित वाहन (अस्थायी निबंधन सहित) तथा सभी प्रकार के अनिबंधित वाहन (टैक्टर-ट्रेलर एवं उत्सर्जन मानक बीएस-4 के अनिबंधित वाहनों को छोड़कर), बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन का पथ कर बकाया उन्हें मूल पथकर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से मुक्ति दी जायेगी. अस्थायी निबंधन फीस एकमुश्त जमा करने पर अर्थदंड से मुक्ति:- बिना अस्थायी निबंधन के बेचे गये वाहन जिनका अस्थायी निबंधन की फीस बकाया है. उन्हें देय फीस जमा करने पर देय अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी. वैसे डीलर जो ससमय ट्रेड टैक्स जमा नहीं करने के कारण अर्थदंड अधिरोपित है. उन्हें भी मूल व्यापार कर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी. टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के वाहन जिनका हरित कर बकाया है. उन्हें मूल हरित कर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी तथा उनपर आरोपित नीलाम पत्र वापस ले लिया जायेगा.

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