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हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 19 Oct 2024 8:42 PM (IST)
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हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा

प्रधान जिला जज पवन कुमार पांडेय ने हत्या के एक मामले में शेखोपुरसराय थाना क्षेत्र के जोधनबीघा गांव निवासी अनिल पासवान को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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शेखपुरा. प्रधान जिला जज पवन कुमार पांडेय ने हत्या के एक मामले में शेखोपुरसराय थाना क्षेत्र के जोधनबीघा गांव निवासी अनिल पासवान को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जज ने उसके खिलाफ 15 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी सजा दी है. अनिल पासवान के खिलाफ अपने गांव के एक युवक राहुल पासवान की हत्या का आरोप था. इस मामले के सजा की बिन्दु पर सुनवाई के लिए पुलिस द्वारा उसे कड़ी सुरक्षा में जेल से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. बाद में पुनः उसे सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया गया. इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने बताया कि अनिल पासवान अपने अन्य ग्रामीण परशुराम पासवान उर्फ कप्पल, दिवाकर पासवान उर्फ जालिम, प्रिंस पासवान आदि के साथ राहुल पासवान की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी थी. 23 फरवरी 2020 को जिस समय राहुल पासवान अपने घर में संध्या के समय भोजन कर रहा था. उसी समय यह सभी घातक हथियार से लैस होकर उस पर वार कर दिया. इस संबंध में राहुल के पिता भोला पासवान ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई. अनुसंधान कार्य पूरा होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. जहां अभियुक्तों के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई शुरू हुई. इस दौरान अभियोजन द्वारा हत्या के समर्थन में पुलिस, डॉक्टर और मृतक के परिजनों की गवाही प्रभावित तरीके से प्रस्तुत किया. मामले की कार्रवाई समाप्त करते हुए प्रधान जिला जज ने अनिल पासवान को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहित अन्य मामलों में दोषी पाते हुए सजा सुनाई. इस मामले में अन्य अभियुक्तों को दूसरे न्यायालय द्वारा पहले ही आजीवन कारावास की सजा दी जा चुकी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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