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न्यायिक पदाधिकारी को समय पर कक्ष में बैठने का निर्देश

Updated at : 11 Sep 2024 9:23 PM (IST)
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न्यायिक पदाधिकारी को समय पर कक्ष में बैठने का निर्देश

जिला जज पवन कुमार पांडेय ने सभी न्यायिक पदाधिकारी को निर्धारित समय पर न्यायालय कार्य के लिए न्यायालय कक्ष में बैठने का निर्देश दिया है.

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शेखपुरा . जिला जज पवन कुमार पांडेय ने सभी न्यायिक पदाधिकारी को निर्धारित समय पर न्यायालय कार्य के लिए न्यायालय कक्ष में बैठने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही उन्होंने अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को आदेशों के शत-प्रतिशत अनुपालन करवाने का जिम्मेवारी भी दिया है. जिला जज ने बुधवार को अपने कार्यालय से आदेश जारी कर इस संबंध में सभी संबंधित पक्षों को सूचित कर दिया है. इस आदेश के अवहेलना या अनुपालन में ढिलाई को लेकर पटना उच्च न्यायालय के समक्ष शिकायत करने की चेतावनी भी जारी की गई है. विश्वस्तत सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला जज ने यह आदेश मुकदमा के पक्षकारों और जिला अधिवक्ता संघ के शिकायत के बाद किया है. उन्होंने इस शिकायत को गंभीरता से लिया है. उन्होंने अपने आदेश में बताया कि पटना उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालयों के कामकाज को लेकर सवेरे 10 बजे से अपराह्न साढे पांच बजे तक का समय निर्धारित किया है. जिसमें से 10:30 बजे से 4:30 बजे तक न्यायालय के इजलाश पर बैठकर पक्षकारों के मुकदमे को सुना जाना है. हालांकि, इस बीच 1:30 बजे से 2 के बीच भोजनावकाश भी निर्धारित है. उन्होंने अपने आदेश में सभी न्यायिक अधिकारियों को पटना उच्च न्यायालय के न्यायालय कार्य को लेकर निर्धारित समय सीमा का सही-सही अनुपालन करने का निर्देश और आग्रह किया है. इसके अलावा सभी न्यायिक प्राधिकारियों को अपने-अपने आदेशों के पारित करने के बाद उसके अनुपालन को लेकर कर्मचारी द्वारा तमिला करने का भी आग्रह किया है. गौरतलब है कि मुकदमा के पक्षकारों और अधिवक्ताओं के शिकायत पर जिला जज ने न्यायालय कार्य शुरू करने के पहले बुधवार को अपने अधीनस्थ सभी न्यायालय कक्ष का बारी-बारी से निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान सभी को निर्धारित मानकों के अनुसार कामकाज करने और लोगों को सुगमता के साथ न्याय प्रदान करने के कार्य में सहयोग करने को कहा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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