अधिवक्ताओं के लिए लॉयर्स भवन का प्राक्कलन तैयार

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जिला जज पवन कुमार पांडेय की अध्यक्षता में जिला विधिक मॉनिटरिंग सेल की बैठक आयोजित की गयी.

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शेखपुरा. जिला जज पवन कुमार पांडेय की अध्यक्षता में जिला विधिक मॉनिटरिंग सेल की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में बताया गया कि पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर न्यायालय भवन के ठीक बगल में अधिवक्ताओं के लिए बनाए जाने वाले लॉयर्स भवन का प्राक्कलन तैयार कर इसे स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है.जिला जज में भवन निर्माण विभाग को न्यायिक अधिकारियों के लिए पुराने जर्जर भवन को ध्वस्त कर नया भवन बनाने के काम में शीघ्रता लाने को कहा. उन्होंने न्यायालय कर्मियों के आवासीय परिसर के निर्माण के लिए जिला प्रशासन को समुचित भूमि चयन करने का निर्देश भी दिया. जिला न्यायालय के सभागार में आयोजित इस बैठक में जिलाधिकारी आरिफ अहसन, एसपी बलिराम कुमार चौधरी, एडीजे प्रथम मधु अग्रवाल के साथ जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, महासचिव विपिन कुमार, लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा, जिला अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली यादव, सरकारी वकील यानि जीपी अरविंद कुमार के साथ सिविल सर्जन, जेल, भवन, नगर, विद्युत आदि के अधिकारी और अभियंता उपस्थित थे. बैठक की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक चंद्रमौली यादव ने बताया कि जिला जज ने परिवार न्यायालय के बहुमंजिले भवन में पिछले दो महीने से खराब लिफ्ट को बैठक के दौरान शीघ्र सुचारु करने का निर्देश दिया. इसके अलावा जिला न्यायालय भवन में लगाए गए लिफ्ट का प्रयोग भी ऊर्जा बैकअप के साथ जल्द शुरू करने का निर्देश दिया. बैठक में जिला विधिज्ञ संघ परिसर में पेयजल के लिए बोरिंग करने का मामला भी उठा. क्षमता से अधिक किशोर कैदियों को स्थानांतरित करने का निर्देश बैठक में जिला जज में किशोर अपराधियों के लिए बनाए गए प्लेस ऑफ सेफ्टी में गार्ड की संख्या बढ़ाने को कहा. इसके अलावा क्षमता से अधिक किशोर कैदियों को यहां से कैमूर या हाजीपुर स्थानांतरित करने पर विचार करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने प्लेस ऑफ सेफ्टी के आसपास मास्ट लाइट लगाने का भी निर्देश दिया. जिला जज में जिले में सभी लंबित आपराधिक मामलों को शीघ्रता के साथ अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित करने के संबंध में एसपी को निर्देश दिया. बैठक में जुलाई माह में शुरू ने अपराधिक कानूनों के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों के निष्पादन और न्यायालय कार्य में सहयोग तथा मदद करने को लेकर विचार विमर्श किया गया. न्यायालय परिसर और जिला विधिज्ञ संघ परिसर में फॉगिंग करने का निर्देश दिया गया. बैठक में जिला विधिज्ञ संघ द्वारा जलजमाव की समस्या भी उठाया गया.

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