मोडिफाइड गाड़ियों के इस्तेमाल और खतरनाक ड्राइविंग पर अब इतना लगेगा जुर्माना, परिवहन विभाग एनपीआर कैमरे से रखेगा निगरानी…

Published by : Abhinandan Pandey Updated At : 20 Aug 2024 8:07 AM

विज्ञापन

सांकेतिक फोटो

Bihar Transport News: बिहार में परिवहन से जुड़ा नियम एवं कानूनों को लेकर विभाग सख्त हो गया है. अब राज्यभर में एनपीआर कैमरे से चालान का दायरा बढ़ाया जाएगा. साथ हीं ओवरलोडिंग, ओवरटेक व ओवर स्पीड चालकों के ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.

विज्ञापन

Bihar Transport News: बिहार में परिवहन से जुड़ा नियम एवं कानूनों को लेकर विभाग सख्त हो गया है. अब राज्यभर में एनपीआर कैमरे से चालान का दायरा बढ़ाया जाएगा. साथ हीं ओवरलोडिंग, ओवरटेक व ओवर स्पीड चालकों के ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी. परिवहन विभाग ने सभी जिलों के ट्रैफिक एसपी को निर्देश दिया है. वहीं, रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीड करने वाले वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन करने का आदेश दिया है.

बता दें कि विभाग द्वारा रैश ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाएगा. ताकि हर शहर और गांव में ऐसे चालक यातायात नियम तोड़ने से डरें.

मोडिफाइड गाड़ियों पर भी लगेगा जुर्माना

अक्सर हम देखते हैं कि युवा पुरानी गाड़ियों को मोडिफाई करा सड़क पर निकलते हैं. उसमें साइलेंसर, हॉर्न जैसे विभिन्न इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सड़क पर चल रहे बाकी लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. परिवहन विभाग ने इसको संज्ञान में लेते हुए मॉडिफाइड गाड़ी, साइलेंसर सहित टेंपरिंग नंबर प्लेट लगा कर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. नंबर प्लेट की टेंपरिंग या मॉडिफाइ करा लेने की वजह से सही वाहन मालिक का पता नहीं चल पाता है. ऐसे नंबर प्लेट लगाकर क्रिमिनल एक्टिविटीज भी करते हैं.

ये भी पढ़ें: बिहार में हनी ट्रैप गिरोह का भंडाफोड़, पहले लड़की कॉल कर मीठी-मीठी बातों में फंसाती थी फिर अपराधी करते थे अगवा…

खतरनाक ड्राइविंग पर कितना लगेगा जुर्माना ?

खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने पर मोटर वाहन अधिनियम,1988 की धारा 184 के तहत 5000 तक जुर्माना या 6 माह से 12 माह का कारावास या दोनों का प्रावधान है. पुनरावृत्ति होने पर 10000 या दो वर्ष का कारावास या दोनों हो सकता है. ऐसे वाहन चालकों से न सिर्फ जुर्माना , बल्कि मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत उनका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द करने का भी प्रावधान है.

क्या होता है एनपीआर कैमरा ?

एनपीआर कैमरे का मतलब होता है स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरा. यह एक ऐसा कैमरा है जो वास्तविक समय (Real Time) में वाहनों की नंबर प्लेटों को पढ़ते हैं और उन्हें डिजिटल बनाते हैं. ये सभी कैमरे पूरी पहचान/रिकॉर्डिंग/संचार प्रक्रिया को बिना सर्वर या ट्रिगर के खुद ही कर सकते हैं. वीडियो, फोटो के बजाय कॉम्पैक्ट डिजिटल डेटा भी परिवहन विभाग को भेज सकते हैं.

पीएम मोदी Russia-Ukraine War के बीच 23 को जाएंगे यूक्रेन

विज्ञापन
Abhinandan Pandey

लेखक के बारे में

By Abhinandan Pandey

अभिनंदन पांडेय पिछले दो वर्षों से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और दैनिक जागरण, भोपाल में काम किया. वर्तमान में वह प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम के हिस्सा हैं. राजनीति, खेल और किस्से-कहानियों में उनकी खास रुचि है. आसान भाषा में खबरों को लोगों तक पहुंचाना और ट्रेंडिंग मुद्दों को समझना उन्हें पसंद है. अभिनंदन ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की. पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने पत्रकारिता की बारीकियों को समझना शुरू कर दिया था. खबरों को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने की सोच ने उन्हें इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया. दैनिक जागरण में रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने भोपाल में बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों और चर्चित हस्तियों के इंटरव्यू किए. यह अनुभव उनके करियर के लिए काफी अहम रहा. इसके बाद उन्होंने प्रभात खबर डिजिटल में इंटर्नशिप की, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता की वास्तविक दुनिया को करीब से समझा. बहुत कम समय में उन्होंने रियल टाइम न्यूज लिखना शुरू कर दिया. इस दौरान उन्होंने सीखा कि तेजी के साथ-साथ खबर की सटीकता भी बेहद जरूरी होती है. फिलहाल वह प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम के साथ काम कर रहे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कई बड़ी खबरों को रियल टाइम में कवर किया, ग्राउंड रिपोर्टिंग की और वीडियो कंटेंट भी तैयार किए. उनकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि पाठकों और दर्शकों तक सबसे पहले, सही और भरोसेमंद खबर पहुंचे. पत्रकारिता में उनका लक्ष्य लगातार सीखते रहना, खुद को बेहतर बनाना और एक विश्वसनीय पत्रकार के रूप में अपनी पहचान मजबूत करना है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन