27.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दहेज हत्या में पति-ससुर को मिली आठ वर्षों की सजा

एक लाख रुपये के लिए मार दी गयी थी रीता आरा : एक लाख रुपये दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या करने के मामले में षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने गुरुवार को आरोपित मृतका के पति बबलू यादव व ससुर शिवजी यादव को आठ-आठ वर्ष सश्रम कैद की सजा सुनायी. अभियोजन […]

एक लाख रुपये के लिए मार दी गयी थी रीता
आरा : एक लाख रुपये दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या करने के मामले में षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने गुरुवार को आरोपित मृतका के पति बबलू यादव व ससुर शिवजी यादव को आठ-आठ वर्ष सश्रम कैद की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रशांत रंजन ने बहस किया.
उन्होंने बताया कि बिहिया थानांतर्गत फिलिंगी गांव निवासी अंबिका यादव ने अपनी पुत्री रीता कुमारी की शादी वर्ष 2011 में नवादा थाना अंतर्गत बहिरो गांव निवासी शिवजी यादव के पुत्र बबलू यादव के साथ की थी. शादी के बाद से ससुराल वाले रीता देवी को दहेज में एक लाख रुपये मायके से मांगने का दबाव बनाते रहे. इसके लिए वे लोग उसे प्रताड़ित करते थे. मृतका के पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी कि दहेज में एक लाख रुपये नहीं देने के कारण पति, ससुर सहित अन्य ससुराल वालों ने उसे जला कर मार डाला.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें