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आरा कोर्ट बम कांड में पूर्व विधायक समेत 11 के खिलाफ आरोप गठित

आरा : आरा सिविल कोर्ट बम कांड के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीबी सिंह ने शुक्रवार को जदयू के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ सुनील पांडेय, लंबू शर्मा व चांद मियां समेत 11 आरोपितों के खिलाफ आरोप गठित किया. अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक राम बाबू प्रसाद ने […]

आरा : आरा सिविल कोर्ट बम कांड के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीबी सिंह ने शुक्रवार को जदयू के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ सुनील पांडेय, लंबू शर्मा व चांद मियां समेत 11 आरोपितों के खिलाफ आरोप गठित किया.

अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक राम बाबू प्रसाद ने बताया कि प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सिंह ने आरोपित नरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ सुनील पांडेय, लंबू शर्मा उर्फ मुन्ना शर्मा व अखिलेश उपाध्याय, चांद मियां, प्रमोद सिंह, श्याम विनय शर्मा, अंशु कुमार, रिंकू यादव, विजय शर्मा, मो नेयाज व संजय सोनार के खिलाफ भादवि की धारा 302 /34, 307 /34, 326 /34, 115, 120 बी एवं विस्फोटक अधिनियम की धारा 3, 4, 5 के तहत आरोप का गठन किया.

घटना के दिन जेल बंदी होने पर अलग से लंबू शर्मा व अखिलेश उपाध्याय के खिलाफ कोर्ट ने भादवि की धारा 224 के तहत भी आरोप का गठन किया. बता दें कि गत वर्ष 23 जनवरी, 2015 को आरा सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट किया गया था.

इसमें एक पुलिस समेत दो की मौत हुई थी, जबकि कई लोग जख्मी हुए थे. बम विस्फोट के दौरान लंबू शर्मा व अखिलेश उपाध्याय पुलिस हिरासत से फरार हो गये थे. अपर लोक अभियोजक श्री प्रसाद ने बताया कि उक्त मुकदमा का स्पीडी ट्रायल चल रहा है. यह भी बता दें कि बम कांड के बाद सिविल कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है. कोर्ट परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाये गये हैं.

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