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आरा सिविल कोर्ट ब्लास्ट मामले में चार की जमानत खारिज

पटना/आरा:पटना हाइकोर्ट ने आरा सिविल कोर्ट के हाजत के नजदीक 2016 में हुए बम ब्लास्ट के मामले में उम्र कैद की सजा पाये चार दोषियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. न्यायाधीश अश्वनी कुमार सिंह एवं न्यायाधीश अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने चार दोषियों द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए इन सभी […]

पटना/आरा:पटना हाइकोर्ट ने आरा सिविल कोर्ट के हाजत के नजदीक 2016 में हुए बम ब्लास्ट के मामले में उम्र कैद की सजा पाये चार दोषियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. न्यायाधीश अश्वनी कुमार सिंह एवं न्यायाधीश अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने चार दोषियों द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए इन सभी चार दोषियों को जमानत देने से इंकार कर दिया.

अखिलेश उपाध्याय, रिंकू यादव, मो चांद मियां एवं अंशु कुमार को आरा सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट के मामले में आरा के जिला जज ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी.आजीवन कारावास की सजा को इन दोषियों द्वारा चुनौती दी गई है और इसी मामले में जमानत की गुहार कोर्ट से लगाई गई थी. इस मामले के मुख्य आरोपी लंबू शर्मा को जिला जज की अदालत ने अगस्त 2019 में फांसी की सजा दी है. बता दें कि 23 जनवरी 2015 को लंबू शर्मा कोर्ट पेशी के लिए आया हुआ था. लंबू शर्मा के इशारे पर नगीना देवी बम लेकर कोर्ट पहुंची थी, जैसे ही कैदी वाहन रुका तेज धमाका हुआ और शर्मा सहित दो कैदी फरार हो गए थे. नगीना देवी के चिथड़े घटनास्थल पर ही उड़ गए थे. कैदी सुरक्षा में तैनात भोजपुर पुलिस का जवान अमीत कुमार बम ब्लास्ट में जख्मी हो गया था, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

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