लोक अदालत में मुकदमा पूर्व विवादों का भी होगा निबटारा : जिला जज

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 09 Jan 2020 7:35 AM

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आरा : नेशनल विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आठ फरवरी को सिविल कोर्ट परिसर में किया जायेगा. इस आशय की जानकारी बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश फूलचंद्र चौधरी ने प्रेसवर्ता के दौरान दी. इस मौके पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार […]

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आरा : नेशनल विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आठ फरवरी को सिविल कोर्ट परिसर में किया जायेगा. इस आशय की जानकारी बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश फूलचंद्र चौधरी ने प्रेसवर्ता के दौरान दी.

इस मौके पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव सुनील कुमार सिंह मौजूद थे. जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री चौधरी ने कहा कि आठ फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमा होने के पूर्व सुलहनीय विवादों का भी आपसी सहमति के आधार पर निबटारा किया जायेगा.
साथ ही वेतन, भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ संबंधित मामले, 138 एनआइ एक्ट चेक बाउंस मामले, पारिवारिक मामले, श्रम वाद, भू अधिग्रहण मामले, विद्युत व पानी बिल मामले, बैंक ऋण व मोटर दुर्घटना दावा मामले, सुलहनीय आपराधिक, दीवानी मामले व राजस्व समेत अन्य मामलों का निष्पादन समझौता के आधार पर किया जायेगा.
जिला जज ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के जस्टिस सह नालसा के सचिव निर्देश के आलोक में इस वर्ष राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आठ फरवरी, 11 अप्रैल, 11 जुलाई, 19 सितंबर व 12 दिसंबर को आयोजित की जायेगी. राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा-से-ज्यादा मामलों के निष्पादन के लिए प्रशासन के सहयोग से ग्रामीण स्तर पर प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागरूकता लायी जायेगी, जिससे आपसी समझौता के तहत मामलों का निबटारा हो सके.
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