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हत्या के विभिन्न मामलों में तीन को सश्रम उम्रकैद

Updated at : 24 Aug 2019 1:08 AM (IST)
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हत्या के विभिन्न मामलों में तीन को सश्रम उम्रकैद

आरा : हत्या के अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने शुक्रवार को तीन आरोपितों को सश्रम उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई. तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने दो आरोपितों रोहतास जिला निवासी अमरजीत कुमार व वकील कुमार को सश्रम उम्रकैद व दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर […]

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आरा : हत्या के अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने शुक्रवार को तीन आरोपितों को सश्रम उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई. तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने दो आरोपितों रोहतास जिला निवासी अमरजीत कुमार व वकील कुमार को सश्रम उम्रकैद व दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई.

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रशांत रंजन ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि आरा बाल सुधार गृह में 22 जुलाई, 2017 को एक नाबालिग लड़के को पीट कर हत्या कर दी गयी थी. घटना को लेकर उसी बाल सुधार गृह में बंद रोहतास जिले का निवासी दो लड़कों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
अनुसंधान के दौरान पुलिस को साक्ष्य मिला कि अमरजीत कुमार व वकील कुमार बालिग हैं. गलत सर्टिफिकेट देकर नाबालिग करवा लिये थे. फिर उसे कोर्ट के आदेश पर उसे बालिग करते हुए आरा मंडल कारा भेज दिया गया था. अभियोजन की ओर से 12 गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. वहीं, दूसरी ओर सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता सिंह ने शुक्रवार को गोली मारकर हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपित प्रमोद कुमार सिंह को सश्रम उम्रकैद व 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ददन प्रसाद श्रीवास्तव ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि 30 नवंबर, 1999 को अगिआंव बाजार थानान्तर्गत खोफिया टोला निवासी अजित कुमार को उसी गांव निवासी प्रमोद कुमार सिंह ने अपने घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी. घटना का कारण आपसी विवाद बताया गया था.
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