हत्या व दुष्कर्म के मामलों में आठ को सश्रम कैद
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :25 Jul 2019 6:52 AM (IST)
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आरा : हत्या व दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने बुधवार को आठ आरोपियों को सश्रम कैद व अर्थदंड की सजा सुनायी. हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता सिंह ने गोली मारकर हत्या करने का दोषी पाते हुए पांच आरोपितों वीरेंद्र साह, सरोज साह, नीलू साह, दिनेश सिंह व […]
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आरा : हत्या व दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने बुधवार को आठ आरोपियों को सश्रम कैद व अर्थदंड की सजा सुनायी. हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता सिंह ने गोली मारकर हत्या करने का दोषी पाते हुए पांच आरोपितों वीरेंद्र साह, सरोज साह, नीलू साह, दिनेश सिंह व रमेश सिंह को सश्रम उम्रकैद एवं 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी ददन प्रसाद श्रीवास्तव ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि 30 अगस्त, 2002 को हसन बाजार ओपी अंतर्गत पचरुखिया गांव निवासी श्रीनिवास सिंह को उसके दलान में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.
घटना को लेकर उसी गांव के वीरेंद्र साह समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. वहीं दूसरी फास्टट्रैक कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएस सिंह यादव ने एक हत्या के मामले में भादवि की धारा 302 के तहत आरोपित महेंद्र तिवारी को सश्रम उम्रकैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा 304(2) व 379 के तहत आरोपित जितेंद्र तिवारी को दस वर्ष व 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अजय कुमार ने बहस किया था.
उक्त जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि संदेश क्षेत्र निवासी अजीत कुमार तिवारी अपने पिता के साथ लाइसेंसी बंदूक लेकर खेत में गया था. इसी दौरान उसे लाठी-डंडे से मारकर हत्या कर दी गयी तथा उसकी बंदूक छीन ली.
घटना को लेकर उसी गांव के महेंद्र तिवारी समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. घटना का कारण जमीनी विवाद बताया गया था. दूसरी ओर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश आरके सिंह ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में पास्को की धारा के तहत दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए सहार थानान्तर्गत एकवारी गांव निवासी आरोपित रवि रवानी उर्फ पल्लू को दस वर्षों के सश्रम कैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि 30 जून 2016 को 14 वर्षीय लड़की को खाने में नशा खिलाकर उसे पानीपत उक्त आरोपित ले गया और उसके साथ कुछ दिन तक दुष्कर्म किया. फिर उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था.
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