प्रत्याशी ने फॉर्म 26 के कॉलम खाली छोड़ा तो रद्द होगा नामांकन

Updated at : 19 Mar 2019 6:27 AM (IST)
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प्रत्याशी ने फॉर्म 26 के कॉलम खाली छोड़ा तो रद्द होगा नामांकन

आरा : लोकसभा चुनाव में इस बार उम्मीदवारों को सिर्फ एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा. प्रत्याशियों के लिए शपथ पत्र का फॉर्म 26 कुछ बदला- बदला होगा. इस फॉर्म 26 में प्रत्याशियों को प्रथम वार कुछ नयी जानकारियां देनी होंगी. इस फॉर्म के कोई कॉलम प्रत्याशियों ने छोड़ा तो संवीक्षा के दौरान नामांकन पत्र […]

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आरा : लोकसभा चुनाव में इस बार उम्मीदवारों को सिर्फ एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा. प्रत्याशियों के लिए शपथ पत्र का फॉर्म 26 कुछ बदला- बदला होगा. इस फॉर्म 26 में प्रत्याशियों को प्रथम वार कुछ नयी जानकारियां देनी होंगी. इस फॉर्म के कोई कॉलम प्रत्याशियों ने छोड़ा तो संवीक्षा के दौरान नामांकन पत्र रद्द हो सकता है.
इस बार नामांकन करनेवाले उम्मीदवारों को पहली दफा गत पांच साल के इनकम टैक्स रिटर्न का ब्योरा देते हुए आय बतानी होगी. वहीं उम्मीदवारों को अपने ऊपर चल रहे लंबित दोषी करार व बरी किये गये मामलों की कुल संख्या भी बतानी होगी. इसके साथ- साथ कई और जानकारी भी फॉर्म 26 में शामिल किया गया है, जो पहली बार होगा.
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