आरा : आर्म्स एक्ट के एक मामले में सप्तम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रणव शंकर ने शुक्रवार को आरोपित पंचानंद शर्मा व उसके पुत्र अरुण शर्मा को तीन-तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी विंध्याचल सिंह ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि 13 अक्तूबर 2017 को तत्कालीन आयर थानाध्यक्ष ने गुप्त सूचना पर आयर गांव निवासी पंचानंद शर्मा के घर में छापेमारी की थी. पुलिस ने वहां से अवैद्य हथियार बनाने के औजार, सामान तथा देशी पिस्तौल बरामद की थी. साथ ही पुलिस ने पंचानंद शर्मा व उसके पुत्र अरुण शर्मा को गिरफ्तार किया था.
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आर्म्स एक्ट के मामले में पिता-पुत्र को कारावास
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Prabhat Khabar Digital Desk
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