आरा : जहरीली शराब कांड में 14 आरोपितों को उम्रकैद
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 29 Jul 2018 12:14 AM
आरा : जहरीली शराब से 21 लोगों की मौत के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ आरसी द्विवेदी ने शनिवार को 14 आरोपितों को उम्रकैद और अर्थदंड तथा एक आरोपित को दो वर्ष व अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह दारा ने बहस की. […]
आरा : जहरीली शराब से 21 लोगों की मौत के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ आरसी द्विवेदी ने शनिवार को 14 आरोपितों को उम्रकैद और अर्थदंड तथा एक आरोपित को दो वर्ष व अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह दारा ने बहस की. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ द्विवेदी ने 24 जुलाई को 15 आरोपितों को दोषी करार दिया था.
उन्होंने 26 जुलाई को सजा के बिंदुओं पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. नवादा थानांतर्गत अनाइठ मुहल्ले की गरीब बस्ती में 7 दिसंबर, 2012 को जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गयी थी. उक्त मामले में 15 आरोपितों पर ट्रायल चल रहा था. कोर्ट में अभियोजन की ओर से करीब 69 गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. कोर्ट ने 15 अभियुक्तों के खिलाफ 28 अप्रैल, 2016 को आरोप तय किये थे.
एक आरोपित को मिली जमानत
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ आरसी द्विवेदी ने शनिवार को आरोपित भास्कर सिन्हा को जमानत दे दी. जहरीली शराब कांड में दो वर्ष व दो हजार रुपया अर्थदंड की सजा मिलने के बाद भास्कर सिन्हा के अधिवक्ता ने जमानत के लिए आवेदन दिया था.
इन लोगों की गयी थी जान
7 दिसंबर, 2012 को जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गयी थी. जहरीली शराब पीने से कुंती देवी, हरेंद्र मुसहर, धनजी साह, चांददेव मुसहर, जितेंद्र राम, अंझारी देवी, ललिता देवी, जितेंद्र राम (1), शिव कुमारी देवी, संजय कुमार, ब्रजराज सिंह, महेंद्र चौधरी, सुरेश पासवान, मो वसीर अहमद, राजेश्वर यादव, लाला पासवान, रमेश राम रजक, लालती देवी, दिलीप चौधरी, रवि राम व एक अज्ञात की मौत हुई थी.
पीड़ित परिवार को अनुदान राशि देने का आदेश
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ आरसी द्विवेदी ने जहरीली शराब कांड के फैसले में पीड़ित एससी/एसटी परिवारों को पूरी अनुदान राशि देने का आदेश दिया है. इसकी कॉपी डीएम को भेजने का भी आदेश दिया है.
इन लोगों को सुनायी सजा
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ द्विवेदी ने अनाइठ के राकेश चौधरी, सरोज प्रसाद, मनोज यादव, मोहन साह, पप्पू चौधरी, सनोज यादव, राकेश सिंह व संजय बहादुर, आनंद नगर मुहल्ले के अशोक राय, कौरा गांव के मंटू सिंह, धोबी घटावा के उपेंद्र कुमार पिता कामता प्रसाद, मथवलिया गांव के उपेंद्र प्रसाद, रामगढ़िया के मनोज सूड़ी व अलीपुर गांव के संजय प्रताप सिंह उर्फ संजय सिंह को आजीवन कारावास और तीस-तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी, वहीं आरोपित भास्कर सिन्हा को 47 (ए) उत्पाद अधिनियम के तहत दो वर्ष की कैद व दो हजार अर्थदंड की सजा सुनायी.
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