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हेरोइन बरामदगी मामले में दो को 10-10 वर्षों की सश्रम कैद

आरा : हेरोइन की बरामदगी के एक मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने मंगलवार को दो आरोपितों कृष्ण कुमार व मो रियाज को 10-10 वर्षों के सश्रम कारावास व एक- एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी, जबकि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में जावेद को आरोप मुक्त करते हुए रिहाई […]

आरा : हेरोइन की बरामदगी के एक मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने मंगलवार को दो आरोपितों कृष्ण कुमार व मो रियाज को 10-10 वर्षों के सश्रम कारावास व एक- एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी, जबकि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में जावेद को आरोप मुक्त करते हुए रिहाई का आदेश दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राणा प्रताप सिंह ने बहस की.

उन्होंने बताया कि 27 मई, 2016 को नवादा थाने के पुलिस अवर निरीक्षक संजय शंकर ने गुप्त सूचना पर आरा रेलवे स्टेशन के बाहर उज्जैन से हेरोइन लेकर आ रहे शिवगंज निवासी कृष्ण कुमार उर्फ अमरेंद्र कुमार को 500 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार अभियुक्त ने पुलिस को बताया कि नगर थानांतर्गत चौधरियाना मुहल्ला निवासी मो रियाज के लिए काम करता हूं. पुलिस ने मो रियाज के घर पर छापेमारी के दौरान 979 ग्राम हेरोइन बरामद की और मो रियाज व उसके पुत्र जावेद को गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट में अभियोजन की ओर सात गवाहों की गवाही करायी गयी थी.

सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सिंह ने दोषी पाते हुए आरोपित कृष्ण कुमार उर्फ अमरेंद्र कुमार व मो रियाज को उक्त सजा सुनायी.

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