आरा : हत्या के प्रयास के एक मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने गुरुवार को आरोपी चंपू राय उर्फ उपेंद्र राय को सात वर्ष के सश्रम कारावास व 21 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि चौरी थानान्तर्गत दुलमचक गांव निवासी मंगल राय 18 जून, 2009 को आरा कोर्ट से एक मुकदमे में गवाही देकर घर जा रहा था.
बेलाउर गांव के समीप उसे गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था. घटना को लेकर जख्मी ने अपने गांव के चम्पू राय समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था. घटना का कारण आपसी दुश्मनी बताया गया था.अभियोजन की ओर से छह गवाहों की गवाही करायी गयी थी.