7.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

12 लाख रुपये धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपित के विरुद्ध वारंट जारी

12 लाख रुपये धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपित के विरुद्ध वारंट जारी

बाइपास थाना में 28 दिसंबर 2023 को दर्ज 12 लाख रुपये धोखाधड़ी मामले में सीजेएम कोर्ट ने फरार आरोपित के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. मामले में संजीव कुमार ने केस दर्ज कराया था. जिसमें उनके खाते से नाथनगर के छोटी बादरपुर निवासी पिंटू कुमार के खाते में 12 लाख रुपये ट्रांसफर किये जाने की बात का उल्लेख किया था. पैसे वापस नहीं करने के बाद केस दर्ज कराया गया. कांड के अनुसंधानकर्ता बाइपास थाना में प्रतिनियुक्त एसआइ बैजनाथ प्रसाद ने कोर्ट में आवेदन दिया था कि जब से मामले में केस दर्ज कराया गया है तब से कांड का अप्राथमिक अभियुक्त पिंटू फरार है. जिसपर कोर्ट ने वारंट जारी करने का आदेश दिया है. पुलिस पर बम फेंकने के मामले में पूरी आइओ की गवाही पूरी चार साल पूर्व कहलगांव में पुलिस पर बम फेंक कर हमला करने और भारी मात्रा में हथियार के साथ गिरफ्तार होने के मामले में गुरुवार को आइओ की गवाही पूरी कर ली गयी. गुरुवार को भी कांड के तत्कालीन अनुसंधानकर्ता पुरुषोत्तम झा कोर्ट में गवाही के लिए उपस्थित हुए. साथ ही मामले में बरामद किये गये प्रदर्शों को भी कोर्ट लाया गया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी उमेश प्रसाद सिंह कोर्ट में उपस्थित थे. कहलगांव में दर्ज आइटी एक्ट के चार मामलों को सूत्रहीन बता फाइनल फॉर्म किया समर्पित पुलिस जिला में दर्ज होने वाले साइबर एक्ट के अधिकांश मामलों का उद्भेदन नहीं हो पा रहा है. इसका उदाहरण है विगत दिनों कहलगांव पुलिस द्वारा आइटी एक्ट के चार अलग अलग मामलों में कोर्ट में समर्पित फाइनल फॉर्म. कहलगांव थाना में दर्ज चारों ही मामलों को सूत्रहीन बताते हुए कांड के अनुसंधानकर्ताओं ने कोर्ट में फाइनल फॉर्म समर्पित कर जांच बंद कर दिया है. जिन मामलों में फाइनल फॉर्म समर्पित किया गया है उनमें कहलगांव थाना कांड संख्या 800/21, कहलगांव थाना कांड संख्या 494/19, कहलगांव थाना कांड संख्या 686/19 और कहलगांव थाना कांड संख्या 872/19 शामिल है. कुछ दिन पूर्व लूटकांड के अभियुक्त ने किया था सरेंडर, अब बेल रिजेक्ट सबौर थाना में एक साल पूर्व दर्ज लूटकांड के मामले के फरार अभियुक्त कपिल यादव ने कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर दिया था. अब मामले में कोर्ट ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इधर जगदीशपुर थाना में एक माह पूर्व दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में बंद अभियुक्त मो आफताब की जमानत याचिका पर भी सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें