संजय शेखर नारायण हत्याकांड में मुख्य आरोपी को उम्रकैद, 50 हजार रुपये जुर्माना

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भागलपुर की अदालत ने संजय शेखर नारायण हत्याकांड में अहम फैसला सुनाया है. मुख्य आरोपी सुभाष कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इस सनसनीखेज मामले की पूरी जानकारी यहां पढ़ें.

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BhagalPur News: भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र के चर्चित संजय शेखर नारायण हत्याकांड में भागलपुर अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया. द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश निगरानी की अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी सुभाष कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

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घर में अकेले थे संजय शेखर नारायण मामला वर्ष 2025 का है. प्राथमिकी के अनुसार सूचिका आभा सिन्हा अपने भाई के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने बेगूसराय गयी थीं. इस दौरान उनके पति संजय शेखर नारायण घर में अकेले थे. आरोप है कि अपराधियों ने घर में घुसकर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी. इसके बाद अपराधी घर से जेवरात, मोबाइल, बैंक पासबुक और चेकबुक लेकर फरार हो गये थे. सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन से खुला मामला घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, टावर डंप डाटा और मोबाइल लोकेशन समेत अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद ली. जांच के क्रम में पुलिस मुख्य आरोपी सुभाष कुमार तक पहुंची. उसके घर से मृतक का चेकबुक, पासबुक और मोबाइल बरामद किया गया. पुलिस ने बरामदगी समेत अन्य साक्ष्यों को मामले की जांच में शामिल किया. अभियोजन ने पेश किये 10 गवाह मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 10 गवाहों को पेश किया गया. अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों पर अदालत ने विचार किया. BhagalPur News: दोषी को आजीवन कारावास की सजा उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने सुभाष कुमार को दोषी करार दिया. इसके बाद अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.


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