Bhagalpur News : साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत नहीं करने पर तीन मामलों के एपीपी से मांगा गया स्पष्टीकरण
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 22 May 2024 11:17 PM
जिला के विभिन्न थानों में दर्ज कई मामलों में एडीजे 16 की अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजकों द्वारा लापरवाही बरतने की बात सामने आयी है.
जिला के विभिन्न थानों में दर्ज कई मामलों में एडीजे 16 की अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजकों द्वारा लापरवाही बरतने की बात सामने आयी है. अदालत ने उक्त लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए उनके विरुद्ध स्पष्टीकरण मांगा है. इस संबंध में अदालत जिला प्रशासन के विधि शाखा के वरीय उप समाहर्ता सहित एसएसपी को पत्र लिख कर साक्ष्य व गवाह को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. साथ ही संबंधित मामलों के अपर लोक अभियोजकों से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है. साथ ही कुछ मामलों में आर्थिक दंड भी लगाया गया है.
सबौर थाना में वर्ष 2016 में दर्ज कांड 189/2016 में चल रही सुनवाई के दौरान अभियाेजन की ओर से कांड दैनिकी को बतौर साक्ष्य कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है. मामले में हुई जांच में पाया गया कि अभियोजन पदाधिकारी द्वारा उक्त कांड के कांड दैनिकी को अपने घर ले जाया गया है, इसके बाद से लेकर आजतक उसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. इस संबंध में पूर्व में भी डीएम को पत्र भेजे जाने के बावजूद कांड दैनिकी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं करायी गयी. इसी अदालत में चल रहे हत्या के प्रयास के मामले में पूर्व में अभियाेजन पदाधिकारी के विरुद्ध लगाये गये 5 हजार रुपये जुर्माना की राशि जमा नहीं कराये जाने और मामले में गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करने को लेकर एपीपी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है. कोर्ट में चल रहे 2016 के एक अलग मामले में पूर्व में लगाये गये जुर्माना के बावजूद बरती जा रही लापरवाही को लेकर अभियोजन पदाधिकारी को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है. उक्त मामले में जिला प्रशासन के विधि शाखा के वरीय उप समाहर्ता सहित एसएसपी और विशेष लोक अभियोजक को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है.मामले को लेकर कोर्ट पहुंचे सिटी एसपी व कहलगांव एसडीपीओ
कोर्ट में चल रहे मामले को लेकर बुधवार को सिटी एसपी सहित कहलगांव एसडीपीओ कोर्ट पहुंचे थे. वह अलग-अलग मामलों में संबंधित कोर्ट में पहुंचे. वे न्यायिक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत भी हुए.
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