भागलपुर: अब गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक पासबुक में ही जननी एवं बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत राशि दी जायेगी. आरपीएम अरुण प्रकाश ने बताया कि राज्य सरकार का निर्देश है कि गर्भवती महिलाओं की जांच के तुरंत बाद बैंक में जीरो बैलेंस पर खाता खुलवा दिया जाये.
उन्होंने बताया कि गर्भ के दौरान जब सरकारी अस्पतालों में उनका कार्ड बनता है, उसी वक्त एएनएम व आशा कार्यकर्ताओं को लाभुकों को बैंक ले जाकर खाता खोलवाना है. इसके अलावा बंध्याकरण, कॉपर टी सहित अन्य सरकारी योजनाओं की राशि उक्त खाते में ही विभाग द्वारा दी जायेगी.
इसके लिए सभी सरकारी बैंकों को भी यह निर्देश जारी कर दिया गया है. इसके लिए संबंधित अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी की भी जवाबदेही तय की गयी है, कि वे नौ माह के अंतराल में हर हाल में लाभुकों का खाता खुलवा लें. बता दें कि इसके पूर्व लाभुकों को अस्पताल से चेक लेने के तुरंत बाद आशा, एएनएम के अलावा दलाल उनके राशि की हकमारी बैंक से पैसा लेते ही कर लेते हैं. ऐसे में लाभुकों को पूर्ण रूप से इसका लाभ नहीं मिल पाता है.