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30 दिनों का अल्टीमेटम, वरना घर वापसी

निर्णय. फ्रेंचाइजी बिजली कंपनी को एसबीपीडीसीएल ने दी मोहलत, एग्रीमेंट रद्द करने की भेजी प्रारंभिक नोटिस कमियों को पूरा करने में असफल रहे, तो आगे की होगी कार्रवाई एग्रीमेंट के प्रावधान के अनुसार जारी होगा टर्मिनेशन नोटिस, अवधि रहेगी 15 दिनों की भागलपुर : फ्रेंचाइजी बिजली कंपनी बीइडीसीपीएल की कार्यशैली बिल्कुल ही ठीक नहीं है. […]

निर्णय. फ्रेंचाइजी बिजली कंपनी को एसबीपीडीसीएल ने दी मोहलत, एग्रीमेंट रद्द करने की भेजी प्रारंभिक नोटिस

कमियों को पूरा करने में असफल रहे, तो आगे की होगी कार्रवाई
एग्रीमेंट के प्रावधान के अनुसार जारी होगा टर्मिनेशन नोटिस, अवधि रहेगी 15 दिनों की
भागलपुर : फ्रेंचाइजी बिजली कंपनी बीइडीसीपीएल की कार्यशैली बिल्कुल ही ठीक नहीं है. अबतक की उजागर कमियों पर उनको सुधार करने के लिए 30 दिन का एल्टीमेटम मिला है. इसके बावजूद कंपनी अपनी कमियों को पूरा करने में असफल रही, तो बिजली के फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट(19.7.2013) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी पर आगे की कार्रवाई की जायेगी. अाधिकारिक सूत्रों की मानें, तो सीधे एग्रीमेंट रद्द किया जायेगा. ऐसा ही अगर रहा, तो भागलपुर में बिजली की फ्रेंचाइजी व्यवस्था समाप्त हो जायेगी. एसबीपीडीसीएल ने शुक्रवार को फ्रेंचाइजी कंपनी के डायरेक्टर के नाम एग्रीमेंट रद्द करने का प्रारंभिक नोटिस जारी किया है.
बता दें कि चार मार्च को मुख्यालय ने फ्रेंचाइजी कंपनी बीइडीसीपीएल को 11 पेज का नोटिस जारी किया था. एसबीपीडीसीएल के चीफ इंजीनियर (कॉमर्शियल) नरेंद्र कुमार की ओर से जारी नोटिस में कहा गया था कि ऐसे तो टर्मिनेट करने से पहले प्रारंभिक नोटिस जारी होना था मगर, एक मौका दिया जा रहा है.
नोटिस का जवाब 15 दिन के अंदर दें. कंपनी से जवाब नहीं मिलने या फिर पहले की तरह जवाब संतोषप्रद नहीं रहा, तो उन्हें टर्मिनेट करने से पहले 15 दिनों की प्रारंभिक नोटिस जारी की जायेगी. इसके बाद बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के कंपनी का अनुबंध खत्म कर दिया जायेगा. प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम और बेसा की रिपोर्ट के आधार पर हेडक्वार्टर विभागीय कार्रवाई पूरी करने में लग गया है.
एसबीपीडीसीएल ने नोटिस के जरिये बताया है कि फ्रेंचाइजी क्षेत्र में काम कम बहानेबाजी की गयी है. पूर्व में जारी डिफॉल्टर नोटिस के मिले जवाब स्वीकार करने योग्य नहीं हैं. आवश्यक कार्य करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनायी है. एसबीपीडीसीएल ने कहा है कि आपसे मिले ताजा जवाब में बिजली सुधार कार्य की सेवा में देरी नहीं बतायी है. साथ ही बयान दिया है कि दोषपूर्ण वीसीबी में सुधार की गयी है. कैपेक्स कार्य के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में वीसीबी को बदलने के लिए एक योजना तैयार की है. यह विश्वास करने लायक नहीं है. मामूली फॉल्ट पर भी अनावश्यक फीडर बंद रखा जाता है.
इसके पीछे बिजली आपूर्ति कम करने की मंशा सामने आती है. यह दिखाता है कि आप दोषपूर्ण वीसीबी(मशीन) के प्रतिस्थापन के लिए कार्रवाई करने में कंपनी विफल रही है. फेंचाइजी कंपनी के आपूर्ति में सुधार के लिए पहले से ही 11 केवी व 33 केवी वीसीबी और सीआरपी मंगाने और अप्रैल 2017 के दूसरे सप्ताह तक सामग्री प्राप्त करने की उम्मीद जताने के तर्क को भी एसबीपीडीसीएल ने खारिज कर दिया है और कहा है कि यह सेब केवल बहाने हैं और कंपनी ने आवश्यक कार्य करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनायी है. फ्रेंचाइजी कंपनी को जारी प्रारंभिक नोटिस के संबंध में सीइओ कुलदीप कौल से बात करने की कोशिश की गयी, मगर उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया. यह चर्चा है कि सीइओ श्री कौल ने इस्तीफा दे दिया है. इस मामले में सहायक अभियंता (लीगल) अंशुमान मिश्रा ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. सीइओ श्री कौल अवकाश पर हैं.
काम कम बहानेबाजी ज्यादा, जवाब भी स्वीकार करने योग्य नहीं
एरिया बोर्ड की रिपोर्ट से भी अनियमितता उजागर
टर्मिनेशन से पूर्व 30 दिनों की प्रारंभिक नोटिस में भी स्पष्ट किया गया है कि एरिया बोर्ड कर रिपोर्ट पर अनियमितता उजागर हुई है. शहरी क्षेत्र में 24 घंटे, तो ग्रामीण क्षेत्र में 72 घंटे में ट्रांसफॉर्मर नॉर्म्स के तहत नहीं बदले गये हैं. पूर्व नोटिस में ही समय से ट्रांसफॉर्मर नहीं बदलने को लेकर एकरारनामा की शर्त का उल्लंघन मान लिया गया है.
भुरिया (सन्हौला) : एक माह बाद
ओगारी (कहलगांव) : 16 दिन बाद
मिरजानहाट : तीन दिन बाद
मोहद्दीननगर : तीन दिन बाद
भीखनपुर गुमटी नंबर-1 : चार दिन बाद
सुलतानपुर भिट्ठी : चार दिन बाद
ठाकुरबाड़ी (अलीगंज) : तीन दिन बाद
महेशपुर लाल कोठी : तीन दिन बाद
नोट : शहरी क्षेत्र में 24 घंटे, तो ग्रामीण में 72 घंटे में ट्रांसफॉर्मर बदलने का नॉर्म्स

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