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आदमपुर होकर नहीं जायेंगे ट्रक
भागलपुर: क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने नो इंट्री के खत्म हाेते ही शहर की अंदरूनी रास्ते से गुजरने वाले ट्रकों पर आपत्ति जतायी है. प्रमंडलीय आयुक्त सह प्राधिकार अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार को घुरनपीर बाबा से आदमपुर होकर नया बाजार रूट पर ट्रकों के परिचालन पर रोक लगाने […]
भागलपुर: क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने नो इंट्री के खत्म हाेते ही शहर की अंदरूनी रास्ते से गुजरने वाले ट्रकों पर आपत्ति जतायी है. प्रमंडलीय आयुक्त सह प्राधिकार अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार को घुरनपीर बाबा से आदमपुर होकर नया बाजार रूट पर ट्रकों के परिचालन पर रोक लगाने के लिए कहा है. इन ट्रकों का परिचालन नो इंट्री खत्म होने पर तय रूट से होकर होना चाहिए. उन्होंने कहा कि रात में जैसे-तैसे अंदरूनी सड़क से ट्रकों के गुजरने से आये दिन सड़क हादसे होते रहते हैं. मामले में प्राधिकार ने एसएसपी को उक्त रूट पर बैरियर लगाने का निर्देश दिया.
प्राधिकार ने तिलकामांझी चौक के नजदीक ऑटो स्टैंड पर सवारी चढ़ाने-उतारने की व्यवस्था करने की बात कही. प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया कि स्मार्ट सिटी में तिलकामांझी चौक को भी लिया है. यहां पर सबसे पहले जाम नहीं लगने देना है. इसके लिए अगले 10 दिनों तक डीटीओ, एमवीआइ व ट्रैफिक इंस्पेक्टर अभियान चलायेंगे. गोलंबर के नजदीक रुकनेवाली ऑटो पर जुर्माना लगेगा. उन्होंने बताया कि नगर आयुक्त ने चौक के समीप ही ऑटो स्टैंड के होने की बात कही है. जब स्टैंड है तो इधर-उधर ऑटो रोके जाने का कोई मतलब नहीं रह जाता. मौके पर प्राधिकार सचिव सुभाष झा, डीटीओ संजय कुमार, सदस्य मुरलीधर प्रसाद आदि उपस्थित थे.
सभी ऑटो के आगे व पीछे लिखा रहेगा रूट
प्राधिकार ने सभी ऑटो चालकों को रूट परमिट का उल्लेख वाहन के आगे-पीछे प्रिंट करके करने को कहा है. इससे रूट की पहचान भी हो जायेगी और बगैर रूट परमिट के चलने वाले ऑटो पकड़ में आ सकेंगे. शहर के अंदर किसी भी ऑटो का रूट परमिट पहले से ही बंद है. सिर्फ शहर से बाहर जाने वाले ऑटो को 16 किमी का रूट परमिट मिलेगा.
बांका को एक व जमुई को दो बस
प्राधिकार ने बिहार राज्य परिवहन निगम की छह बसों को रूट दे दिया. इसमें बांका के एक तो जमुई रूट पर दो बस चलेंगी. इसके अतिरिक्त नारायणपुर रूट पर दो बस व तिनटंगा की ओर एक बस के रूट का निर्धारण हुआ. निगम की सभी बसों के कागजात की जांच एमवीआइ करेंगे और छह बस तय रूट पर दौड़ेंगी. निगम ने जल्द ही अन्य नयी बसों के आने की उम्मीद जतायी है.
15 वर्ष पुरानी बसों का परिचालन बंद
प्राधिकार ने 15 वर्ष पुराने स्कूल बसों को रोड परमिट नहीं दिया. साथ ही सभी स्कूलों को निर्देश दिया कि तत्काल 15 वर्ष पुरानी बसों को बदल दें. इनके परमिट नहीं मिलेंगे. अगर सड़क पर 15 वर्ष पुरानी बसों का परिचालन मिला तो डीटीओ व एमवीआइ को पकड़ने व जुर्माना लगाने का निर्देश दिया. प्राधिकार ने स्कूल के समीप वाहनों के ठहराव पर भी रोक लगा दी.
ग्रामीण विकास विभाग से जर्जर सड़कों की मांगेंगे सूची
प्राधिकार ने ग्रामीण विकास विभाग को पत्र लिख जर्जर सड़कों की सूची मांगी है. दरअसल निजी बस मालिक रोड परमिट देने के बाद भी संबंधित रूट पर परिचालन नहीं करते हैं. उनका कहना होता है कि सड़क खराब होने के कारण वैकल्पिक रास्ते से गुजरना होता है. अगर उनसे सड़क की स्थिति दे दी जायेगी तो निजी बसों का रोड परमिट भी उसी के अनुरूप जारी होगा.
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