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31 अक्तूबर तक बनेंगे वोटर कार्ड,नाम भी जुड़ेंगे

10 जनवरी को वोटर सूची का अंतिम प्रकाशन भागलपुर : राज्य निर्वाचन आयोग ने 31 अक्तूबर तक वोटर कार्ड बनाने की घोषणा की है. एक अक्तूबर से शुरू हुए अभियान में आम लोग नया वोटर कार्ड बनाने, नाम जोड़ने व किसी अन्य वार्ड से नाम दूसरे में शिफ्ट करने का आवेदन दे सकते हैं. बीएलओ […]

10 जनवरी को वोटर सूची का अंतिम प्रकाशन

भागलपुर : राज्य निर्वाचन आयोग ने 31 अक्तूबर तक वोटर कार्ड बनाने की घोषणा की है. एक अक्तूबर से शुरू हुए अभियान में आम लोग नया वोटर कार्ड बनाने, नाम जोड़ने व किसी अन्य वार्ड से नाम दूसरे में शिफ्ट करने का आवेदन दे सकते हैं. बीएलओ से फॉर्म वितरण व वही आवेदन लेगा. वोटर सूची का अंतिम प्रकाशन 10 जनवरी को होगा.
किस काम के लिए कौन फॉर्म
फॉर्म-6 : वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने और वोटर आइ कार्ड बनाने.
फॉर्म-7 : वोटर लिस्ट से नाम कटवाने या किसी शिकायत के लिए.
फॉर्म-8 : बने हुए वोटर कार्ड में संशोधन के लिए.
फॉर्म-8 ए : एक विस क्षेत्र के अंदर मकान बदलने पर नये पते पर वोटर कार्ड बनवाने के लिए.
यह भी जरूरी
फॉर्म-6 का कॉलम नंबर-4 भरना जरूरी है. इसमें अप्लाई करने वाले को अपना पिछला पता बताना होगा.
आवेदन करने वाले को यह बताना होगा कि पहले से उसका कोई वोटर कार्ड बना है या नहीं.
कौन से कागजात जरूरी
हाल में खींची गयी दो कलर फोटो, आयु व पता का प्रूफ
पता के प्रमाण में क्या
राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस का हाल का खाता.
राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स असेसमेंट आर्डर, पानी, बिजली, टेलीफोन, गैस कनेक्शन का बिल, जिसमें आपके घर का पता हो. यह बिल या तो आवेदक के नाम से या फिर उसके पैतृक के नाम से होनी चाहिए.
आयु प्रमाण में क्या
नगर निगम कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं का सर्टिफिकेट.

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