भागलपुर : दूसरी ओर जमीन के दावेदार अमरेंद्र नारायण चौधरी ने अपने वकील के माध्यम से विवि को वकालतन नोटिस भेजा है. इस नोटिस में दावा किया गया है कि उक्त् जमीन को पूर्व में बंदोबस्ती प्रक्रिया के तहत उनके पक्ष में रैयती माना गया है. चूंकि सर्वे इंट्री के आधार पर यह जमीन विवि की हो गयी.
इस मामले की पूरी जानकारी होने के उपरांत ही अमरेंद्र चौधरी व जीवेंद्र नारायण चौधरी के द्वारा वकील आशुतोष कुमार चौधरी के माध्यम से नोटिस भेजा गया है. नोटिस की प्रति विवि के वीसी, रजिस्ट्रार सहित डीएम, नगर आयुक्त, एसडीओ, डीसीएलआर व अंचल अधिकारी को भेजी गयी है.