भागलपुर: नगर निगम से बिना लाइसेंस लिए ही शहर के दर्जनों स्थानों पर खुले में मांस की बिक्री हो रही है. खुले स्थानों पर मांस की बिक्री गंभीर बीमारी को दावत दे रहा है, लेकिन नगर निगम कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है. नगर निगम से 10 साल पहले कई मांस बेचनेवालों ने लाइसेंस भी लिया था, लेकिन उस लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया गया है. लाइसेंस को लेकर विभाग द्वारा अभी तक कोई ठोस निर्णय भी नहीं लिया गया. इस कारण खुलेआम मांस की बिक्री की जा रही है.
निगम की थी अपनी वधशाला. निगम का मंसूरगंज स्थित अपना मार्केट था, जहां सब्जी के साथ बकरे के मांस की भी बिक्री होती थी, लेकिन कई साल पहले इस मार्केट के बंद हो जाने से वधशाला का काम भी बंद हो गया.
डिप्टी मेयर ने उठाया था मामला. खुले आसमान के नीचे मांस बिक्री पर रोक लगाने के लिए डिप्टी मेयर डॉ प्रीति शेखर ने सामान्य बोर्ड और स्थायी समिति की बैठक में इस मामले को उठाया था.वे कहती हैं कि इस पर निगम फरवरी के दूसरे सप्ताह से नयी नियमावली के आधार पर कार्रवाई की जायेगी.
फरवरी से दूसरे सप्ताह से नियमावली का होगा पालन. नगर सचिव देवेंद्र सुमन ने कहा कि फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह से मांस बिक्री की नियमावली का सख्ती से पालन कराया जायेगा. पटना नगर निगम के नियमावली को यहां भी लागू किया जायेगा. अगर इस नियमावली को मांस बेचने वाले नहीं मानेंगे तो उनपर विभागीय कार्रवाई की जायेगी. नियमावली के तहत मांस बेचने वाले को निगम से लाइसेंस लेना होगा.