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बीमा धारक को इश्योरेंस कंपनी 12 लाख, 9 हजार 871 करे भुगतान

रांची स्टेशन रोड निवासी विजय कुमार यादव ने दायर किया था वाद भागलपुर : भागलपुर उपभोक्ता फोरम ने शनिवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए इंश्योरेंस कंपनी आइसीआइसीआइ लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी को बीमा धारक विजय कुमार यादव को 12 लाख, 9 हजार 871 रुपये भुगतान करने का फैसला सुनाया. रांची स्टेशन रोड निवासी विजय […]

रांची स्टेशन रोड निवासी विजय कुमार यादव ने दायर किया था वाद

भागलपुर : भागलपुर उपभोक्ता फोरम ने शनिवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए इंश्योरेंस कंपनी आइसीआइसीआइ लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी को बीमा धारक विजय कुमार यादव को 12 लाख, 9 हजार 871 रुपये भुगतान करने का फैसला सुनाया. रांची स्टेशन रोड निवासी विजय कुमार यादव की चार पहिया बड़ी गाड़ी तीन सितंबर 2010 को सुलतानगंज से लखीसराय जाने के दौरान चोरी हो गयी थी.
इस मामले को लेकर विजय कुमार ने सुलतानगंज थाना में मामला दर्ज कराया था. विजय कुमार ने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस आइसीआइसीआइ लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस में 25 मार्च 2010 को एक साल के लिए कराया था. साथ ही 16 सितंबर 2010 को उन्होंने इसकी सूचना बीमा कंपनी को दी. गाड़ी चोरी होने के बाद जब अपना इंश्योरेंस क्लेम के लिए बीमा कंपनी पर दावा किया तो बीमा कंपनी ने दावा रकम देने से मना कर दिया. इसके बाद विजय कुमार यादव ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया. इसके बाद फोरम ने आइसीआइसीआइ लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी को नोटिस भेजकर दोनों पक्षों की सुनवाई की.
दसमें इंश्योरेंस कंपनी का कहना था कि वादी ने गाड़ी चोरी होने के 13 दिन बाद कंपनी को सूचना दी जो बीमा सेवा शर्तों का उल्लंघन है. ऐसे में वादी बीमा की दावा रकम का हकदार नहीं है. लेकिन उपभोक्ता फोरम ने इस तर्क को सही नहीं माना. इसके बाद वादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए फोरम ने आइसीआइसीआइ लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी को विजय कुमार यादव को 12 लाख, 9 हजार 871 देने का अादेश दिया. साथ ही पांच हजार का मुआवजा और एक हजार रुपये मुकदमा खर्च भी वादी को देने का फैसला सुनाया.

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