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विवाह भवन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो कार्रवाई

भागलपुर : सेल टैक्स विभाग जिले के बगैर रजिस्ट्रेशन वाले विवाह भवन, समारोह भवन या कॉन्फ्रेंस हॉल पर कार्रवाई करेगा. राज्य में विलासिता टैक्स का प्रावधान तो पहले से है, मगर इस ओर गंभीरता से टैक्स लेने के लिए कहा गया है. विभाग ने जिले में विवाह मंडप एवं समारोह भवनों की संख्या का आकलन […]

भागलपुर : सेल टैक्स विभाग जिले के बगैर रजिस्ट्रेशन वाले विवाह भवन, समारोह भवन या कॉन्फ्रेंस हॉल पर कार्रवाई करेगा. राज्य में विलासिता टैक्स का प्रावधान तो पहले से है, मगर इस ओर गंभीरता से टैक्स लेने के लिए कहा गया है. विभाग ने जिले में विवाह मंडप एवं समारोह भवनों की संख्या का आकलन करना शुरू कर दिया है. इनमें से कुछ विभाग से निबंधित हैं और कई बगैर निबंधन के चल रहे हैं. विभाग की ओर से पिछले दिनों सर्वे टीम तैयार करके ऐसे बगैर निबंधन वाले भवन मालिक से रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है. विभागीय सूत्रों के मुताबिक शराब से आनेवाले टैक्स के बंद हो जाने के बाद अन्य टैक्स वसूली के साधन पर काम हो रहा है.

यह है विभाग का तर्क : एक नियम के तहत राज्य में सभी विवाह भवन, समारोह भवन या कॉन्फ्रेंस हॉल जिनका शुल्क 500 रुपये से अधिक है. वह सभी कर के दायरे में आ चुके हैं. नये टैक्स नियम में 501 रुपये से ऊपर वाले सेमिनार हॉल को कर के दायरे में लाया गया है. इन पर पांच से 10 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा. अगर टैक्स की बात करें तो सेमिनार हॉल/भूखंड शुल्क कर एक से 500 रुपये प्रतिदिन तक कुछ नहीं, उसके बाद 501 से 1000 तक पांच फीसदी और 1000 से अधिक 10 फीसदी टैक्स है.

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