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लालबत्ती तोड़ने, मोबाइल पर बात करते पकड़े जाने पर बढ़ेगा जुर्माना

भागलपुर: बिहार समेत देश भर के सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों के बीच इस बात पर सहमति बन गयी है कि अगर नाबालिग बाइक-कार चलाते हुए पकड़ा गया, तो वाहन मालिक को तीन साल की जेल अथवा 20 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है. इसके साथ ही नाबालिग से […]

भागलपुर: बिहार समेत देश भर के सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों के बीच इस बात पर सहमति बन गयी है कि अगर नाबालिग बाइक-कार चलाते हुए पकड़ा गया, तो वाहन मालिक को तीन साल की जेल अथवा 20 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है. इसके साथ ही नाबालिग से दुर्घटना होने पर किसी की मौत होने की स्थिति में उसे जमानत नहीं हो सकेगी. साथ ही 21 साल की उम्र होने तक उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा.
जुर्माना बढ़ा : बाइक चलाने के दौरान रेड लाइट क्रास करने, बिना हेलमेट पकड़े जाने पर चालान 500 से बढ़ा कर एक हजार रुपये. वहीं शराब पी कर गाड़ी चलाने पर अब दो हजार रुपये का चालान काटा जायेगा. साथ ही वाहन निर्माता कंपनी की ओर से घटिया या कमी वाले वाहनों की आपूर्ति पर भी सख्त पेनॉल्टी का प्रावधान किया गया है. यह पेनॉल्टी एक लाख से लेकर आठ लाख रुपये तक हो सकती है.
हाइवे के सौ मीटर तक नहीं बिकेगी शराब : वाहन चलाने के दौरान बनाये जानेवाले सभी नियमोें पर सभी राज्य सरकारें और उनके परिवहन मंत्रियों ने अपनी मुहर लगा दी है. इसके साथ राज्यों ने नेशनल हाइवे के दोनों ओर सौ मीटर की दूरी पर ही शराब बेचे जाने के मुद्दे पर भी हामी भर दी है.
अभी ये है नियम
अभी तक नाबालिग के बाइक -कार चलाने पर पांच सौ रुपये और तीन माह की कैद अथवा दोनों का ही प्रावधान था. सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार नाबालिग के वाहने चलाने की समस्या पर बेहद गंभीर है. इसे रोकने के लिए ही सख्त प्रावधान किया जा रहा है.

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