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समझौता वाद पर कोर्ट ने लड़का को किया रिहा

पहले प्यार,फिर इनकार,अब शादी करके समझौता पर हुए राजी भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने बुधवार को ओरियत (अंतीचक) के करण कमल की लड़की से शादी करने के बाद दायर समझौते वाद पर सुनवाई करते हुए रिहा कर दिया. कस्बा पूर्णिया की रहनेवाली लड़की ने करण कमल पर प्यार करने के बाद […]

पहले प्यार,फिर इनकार,अब शादी करके समझौता पर हुए राजी

भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने बुधवार को ओरियत (अंतीचक) के करण कमल की लड़की से शादी करने के बाद दायर समझौते वाद पर सुनवाई करते हुए रिहा कर दिया. कस्बा पूर्णिया की रहनेवाली लड़की ने करण कमल पर प्यार करने के बाद शादी से इनकार करने का आरोप लगाया था. मगर कोर्ट में करण कमल ने अर्जी देकर लड़की से शादी रचा कोर्ट में समझौता वाद दायरकिया था.
यह था मामला
कस्बा पूर्णिया की लड़की गोड्डा जिले के महगामा में ननिहाल में पढ़ाई करती थी. वर्ष 2009 में मौसेरे भाई के साथ वह ओरियत (अंतीचक) में मौसी के यहां आयी. वहां उसका संपर्क पड़ोस के करण कमल से हुआ. दोनों के बीच बातचीत के बाद नजदीकी हुई और करण कमल लड़की को लेकर दिल्ली चला गया. वहां पर 15 दिनों तक रहने के बाद दोनों वापस कहलगांव आ गये. दिल्ली से लौटने के बाद लड़की गर्भवती हो गयी.
उसने करण कमल को शादी करने के लिए कहा, तो वह इनकार कर गया. लड़की ने अंतीचक थाना में 15 मार्च 2013 को करण कमल के अलावा उसके भाई अनुराग कमल, मंजू देवी और निरंजन मंडल के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया. अदालत के आदेश पर करण कमल को जेल भेज दिया. जेल में जाने के दौरान उसने कोर्ट में लड़की से शादी करने की इच्छा जतायी. इस तरह दोनों का विवाह हो गया. विवाह के बाद कोर्ट में करण कमल और लड़की ने समझौता वाद दायर किया.

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