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उपभोक्ता फोरम ने बिजली विभाग को बिल सुधार का दिया आदेश

भागलपुर : जिला उपभोक्ता फोरम ने गुरुवार को हसीना खातून की याचिका पर बिजली विभाग को बिल सुधार का आदेश दिया है. फोरम ने वादी के अप्रैल 1999 से दिसंबर 2014 तक के दिये बिल को निरस्त करने के लिए कहा है. इसके साथ वादी को मुकदमा खर्च के रूप में एक हजार रुपये देने […]

भागलपुर : जिला उपभोक्ता फोरम ने गुरुवार को हसीना खातून की याचिका पर बिजली विभाग को बिल सुधार का आदेश दिया है. फोरम ने वादी के अप्रैल 1999 से दिसंबर 2014 तक के दिये बिल को निरस्त करने के लिए कहा है. इसके साथ वादी को मुकदमा खर्च के रूप में एक हजार रुपये देने का निर्देश दिया है.

मामले के अनुसार, हसीना खातून के पति हाजी मोहम्मद अली राजा के नाम से कनेक्शन है. उपभोक्ता ने नौ अगस्त 1995 तक नियमित बिल दिया. मगर जून 2001 तक कोई बिल नहीं मिला. अगस्त 2002 को बिल में शून्य रीडिंग दिखाते हुए 144 यूनिट का बिल भेजा गया. इस तरह जनवरी 2003 के बिल में 76 रीडिंग के तहत 38 यूनिट, फरवरी और मई 2003 में शून्य रीडिंग का बिल दिया गया. बिल की गड़बड़ी की शिकायत विभाग में की गयी,

मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. हसीना खातून ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया. फोरम में विभाग ने उपभोक्ता पर 44454 रुपये के करीब की राशि का विवरण सौंपा. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक और सदस्य पूनम कुमारी मंडल ने अप्रैल 1999 से दिसंबर 2004 तक का बिल निरस्त करने का आदेश दिया.

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