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छह जून तक बन जायेगा जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय

भागलपुर : डीएम आदेश तितरमारे ने बुधवार को जिला स्तरीय लोक शिकायत निवारण के खुल रहे कार्यालय स्थल का दौरा किया. उन्होंने पुरानी हाजत में कार्यालय से पहले होने वाले जीर्णोद्धार का मुआयना किया. जून के पहले सोमवार छह जून से अधिनियम के लागू होने से पहले कार्यालय का काम पूरा कर लिया जायेगा. जिला […]

भागलपुर : डीएम आदेश तितरमारे ने बुधवार को जिला स्तरीय लोक शिकायत निवारण के खुल रहे कार्यालय स्थल का दौरा किया. उन्होंने पुरानी हाजत में कार्यालय से पहले होने वाले जीर्णोद्धार का मुआयना किया. जून के पहले सोमवार छह जून से अधिनियम के लागू होने से पहले कार्यालय का काम पूरा कर लिया जायेगा. जिला स्तर पर डीआरडीए परिसर के अलावा सदर अनुमंडल में भी एक कार्यालय होगा. संबंधित अनुमंडल में भी उक्त कार्यालय खोले जायेंगे.

यह होंगे फायदे. छह जून से राज्य में लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू हो जायेगा. अधिनियम के लागू होने के साथ ही आम लोगों की शिकायतों को एक तय सीमा के अंदर दूर करना अनिवार्य होगा. पहले एक मई से इसे लागू करने की घोषणा की थी. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के तहत जिला और अनुमंडल स्तर पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए पदों का सृजन होगा.
जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के साथ सहायकों के चार पदों पर नियुक्ति होगी. शिकायतों को दूर करने के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सप्ताह में एक दिन सुनवाई करना अनिवार्य होगा. समय पर शिकायत दूर नहीं होने की स्थिति में संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से जुर्माना वसूल किया जायेगा.

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