अखिलेश साह पर दोष सिद्ध
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आलोक हत्याकांड. दो मार्च 2013 को हुई थी घटना
अखिलेश साह पर दोष सिद्ध नवगछिया के चर्चित आलोक हत्याकांड में नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) निरंजन सिंह की अदालत ने नवगछिया थाना क्षेत्र के मुमताज मुहल्ला निवासी अखिलेश साह को दोषी पाया है. सजा की बिंदु पर 16 अप्रैल को सुनवाई होगी. नवगछिया : घटना दो मार्च वर्ष 2013 […]
नवगछिया के चर्चित आलोक हत्याकांड में नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) निरंजन सिंह की अदालत ने नवगछिया थाना क्षेत्र के मुमताज मुहल्ला निवासी अखिलेश साह को दोषी पाया है. सजा की बिंदु पर 16 अप्रैल को सुनवाई होगी.
नवगछिया : घटना दो मार्च वर्ष 2013 की रात को हुई थी. पांच मार्च को पुलिस ने गोशाला से सटे अखिलेश साह के घर के पास पोखर से आलोक का शव बरामद किया था. मृतक के पिता उमेश कुमार साह ने नवगछिया थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें अखिलेश साह और उसकी पुत्री कोमल कुमारी को नामजद किया था. केस का चार्जशीट होने के बाद कोमल कुमारी के अव्यस्क होने के कारण उसका मामला जुबनाइल कोर्ट को भेज दिया गया.
नवगछिया में यह मामला नवगछिया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) की अदालत में आया. उमेश कुमार साह का आरोप था कि दो मार्च को उसके पुत्र आलोक कुमार का अखिलेश सिंह ने अपहरण कर लिया. वह उस पर अपनी पुत्री से शादी करने का दबाव डालने लगा.
शादी के लिए तैयार नहीं होने पर अखिलेश और उसकी पुत्री कोमल ने मिल कर आलोक की गला दबा कर हत्या उसी रात कर दी और शव को बोरे में भर कर घर के पास स्थित पोखर में फेंक दिया. शव के स्थान को चिह्नित करने के लिए वहां पर लाल रंग का कपड़ा डाल दिया था. तीन दिन बाद नवगछिया पुलिस ने पांच मार्च की रात करीब आठ बजे अखिलेश साह की निशानदेही पर पोखर से शव बरामद किया था.
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