पंचम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला भागलपुर : पंचम अपर सत्र न्यायाधीश आलोक राज ने शनिवार को दुष्कर्म के मामले में तत्कालीन डीएसपी संजय भारती, कोतवाली इंस्पेक्टर अनिल नाथ चोपड़ा और बाथ थाना दरोगा जयशंकर प्रसाद यादव को बरी कर दिया. तीनों पुलिस पदाधिकारी पर अपर लोक अभियोजक विजय कुमार सिंह घटना […]
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
भागलपुर : पंचम अपर सत्र न्यायाधीश आलोक राज ने शनिवार को दुष्कर्म के मामले में तत्कालीन डीएसपी संजय भारती, कोतवाली इंस्पेक्टर अनिल नाथ चोपड़ा और बाथ थाना दरोगा जयशंकर प्रसाद यादव को बरी कर दिया. तीनों पुलिस पदाधिकारी पर अपर लोक अभियोजक विजय कुमार सिंह घटना को लेकर कोई साक्ष्य नहीं पेश कर पाये. मामले में बचाव पक्ष से अभयकांत झा, डॉ राजेश तिवारी और सुनील कुमार ने पैरवी की थी.
यह था मामला. सुलतानगंज के सीता रामपुर निवासी महिला 31 जुलाई 2006 को भागलपुर आयी थी. शाम पांच बजे वह भागलपुर स्टेशन फरक्का एक्सप्रेस पकड़ने आयी. उसी समय तत्कालीन डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर संजय भारती, कोतवाली इंस्पेक्टर अनिल नाथ चोपड़ा और बाथ थाना दरोगा जयशंकर प्रसाद यादव आये. उन्होंने बगैर कोई बात के पीटने लगे और खींचकर ले जाने लगे. इस दौरान समीप खड़े सुशील कपूर ने विरोध किया तो उसकी पिटाई कर दी. तीनों ही पुलिस पदाधिकारी उसे खींचते हुए पास के होटल ले गये और उसके साथ दुष्कर्म किया.
घटना को लेकर पीड़िता ने दो अगस्त 2006 को नालसी वाद दायर किया. कोर्ट के निर्देश पर एससी/एसटी थाना में मामला दर्ज हो गया. मगर एसपी और डीएसपी के सुपरविजन में जांच गलत पाया गया. मगर महिला के प्रोटेस्ट याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होने लगी.