भागलपुर: नगर निगम पांच हजार से अधिक के होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को नोटिस देगा. अगर नोटिस देने के 15 दिन के भीतर कर वसूली नहीं हुई तो नगर पालिका अधिनियम की धारा के तहत डुगडुगी बजा कर ऐसे बकायेदारों की संपत्ति की कुर्की-जब्ती की जायेगी.
सोमवार को मेयर दीपक भुवानियां ने निगम कार्यालय में कर वसूली को लेकर कर शाखा के दारोगा औरकर संग्राहकों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिया. उन्होंने तहसीलदारों को चेतावनी दी कि अपने कार्य में अपेक्षित प्रगति लायें, नहीं तो विभागीय कार्रवाई की जायेगी.
अवैध नवनिर्मित अपार्टमेंट की मांगी सूची : बैठक में मेयर ने कर दारोगा और कर संग्राहकों को निर्देश दिया कि अपने वार्ड में बन रहे अवैध-नवनिर्मित अपार्टमेंट की सूचना लिखित रूप से सीधे मेयर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि इन अपार्टमेंटों की जांच करायी जा सके.
मेयर ने कहा कि कर वसूली से संबंधित साप्ताहिक बैठक के पूर्व अपने-अपने वार्डो में स्थित अपार्टमेंट, होटल, लॉज, रेस्टोरेंट, शिक्षण संस्थान, प्राइवेट नर्सिग होम और व्यावसायिक प्रतिष्ठान की सूची तैयार कर कर दारोगा के माध्यम से उपस्थापित करना सुनिश्चित करेंगे. बैठक में मेयर के साथ कर दारोगा मो रेहान अहमद, पार्षद मो शाहिद खां, मो मेराज खां, संजय कुमार सिन्हा, रंजन सिंह, दीपक कुमार साह सहित सभी वार्ड के कर संग्राहक उपस्थित थे.