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स्पेशल ड्राइव से निबटेंगे 15 सालों से चल रहे लंबित वाद

ऋषि भागलपुर : पटना हाईकोर्ट ने जिले के विभिन्न कोर्ट में 15 वर्षों से चल रहे लंबित मामलों को स्पेशल ड्राइव चलाकर निबटाने के दिशा निर्देश जारी किये हैं. ये केस कोर्ट में दर्ज वर्ष 2000 तक के मामले के बाद लिये गये हैं. हाईकोर्ट के आदेश पर लंबित वादों के निबटारे का तरीका स्पेशल […]

ऋषि
भागलपुर : पटना हाईकोर्ट ने जिले के विभिन्न कोर्ट में 15 वर्षों से चल रहे लंबित मामलों को स्पेशल ड्राइव चलाकर निबटाने के दिशा निर्देश जारी किये हैं. ये केस कोर्ट में दर्ज वर्ष 2000 तक के मामले के बाद लिये गये हैं. हाईकोर्ट के आदेश पर लंबित वादों के निबटारे का तरीका स्पेशल ड्राइव के तहतस्पीडी ट्रायल की तर्ज पर होगा. इस स्पेशल ड्राइव में लंबित वाद निबटारे को लेकर एक खास समय भी तय किया गया है.
हाईकोर्ट के स्पेशल ड्राइव की मॉनीटरिंग जिला व सत्र न्यायाधीश करेंगे. सिविल कोर्ट प्रशासन को न्यायिक अधिकारियों के बीच केसों का बंटवारा कर सूचना भेजने को कहा है. अदालत वार मामलों की संख्या भी मांगी है. इस सूची को 15 दिन में हाईकोर्ट को उपलब्ध करानी है. संबंधित अदालतों को रोजाना जिला व सत्र न्यायाधीश को यह रिपोर्ट देनी होगी कि कितने मामले निबटाये गये हैं.
तीन चरणों में 15 वर्षों से लंबित वादों का वर्गीकरण. पटना हाईकोर्ट के दिशा निर्देश में तीन चरणों में लंबित वादों का वर्गीकरण हुआ है. इसमें पहले चरण में बहुत पुराने केस, दूसरे चरण में पांच से 10 वर्ष का अंतराल और तीसरे चरण में 10 से 15 वर्ष के अंतराल वाले लंबित केस लिये गये.
साक्ष्य व गवाह न मिलने की देनी होगी जानकारी. अगर कोई मामला साक्ष्य व गवाह नहीं मिलने की वजह से लंबित है तो इसकी भी जानकारी देनी होगी.उक्त मामले को निबटाते समय संबंधित अदालत को इसका भी विवरण खुद देना होगा. बताया गया है कि साक्ष्य व गवाह समय पर नहीं होने से वाद के निबटारे में देरी होती है.
डीएम व एसएसपी से ली जायेगी मदद. लंबित केसों के सुनवाई व उसके निष्पादन में डीएम व एसएसपी से भी मदद ली जायेगी. इसमें नोटिस, सम्मन, वारंट आदि का निष्पादन जल्द होने का जिम्मा उक्त पदाधिकारी पर होगा. एसएसपी इन काम के लिए विशेष पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेंगे. वहीं जिला प्रशासन स्तर पर लंबित केस के निष्पादन को लेकर जिला स्तरीय मॉनीटरिंग समिति की मदद ली जायेगी.

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