भागलपुर: जिला उपभोक्ता फोरम ने बुधवार को रामसर के शंभुनाथ राय के मामले में सुनवाई करते हुए लाइफ लाइन अस्पताल के संचालक डॉ विजय कुमार व चिकित्सक डॉ एसके निराला पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वादी के इलाज खर्च को लेकर 50,000 रुपये व मुकदमा खर्च 1000 रुपये भी देने का निर्देश दिया है.
राज्य आयोग के आदेश पर जिला उपभोक्ता फोरम में वाद पर दोबारा सुनवाई के बाद आदेश दिया गया, इससे पहले चार दिसंबर 2006 को फैसला दिया गया था. जिसके बाद विपक्षी राज्य आयोग में अपील में चले गये थे.
क्या है मामला. शंभुनाथ राय सड़क हादसे में घायल हो गए थे. वह 11 अगस्त 2003 से 14 अगस्त 2003 तक दाखिल रहे. इसमें अस्पताल के पैथ लैब की रिपोर्ट के आधार पर रोगी को रक्त नहीं चढ़ाया गया. इससे उसकी स्थिति बिगड़ने लगी. अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक डॉ एसके निराला के इलाज के बावजूद रोगी का घाव बिगड़ने लगा. इसके बाद वादी पटना के रामरतन अस्पताल में दाखिल हुआ. वहां के चिकित्सक ने भागलपुर में कराये इलाज में लापरवाही की बात कही. इस कारण वादी शारीरिक रूप से अपंग हो गया. मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की गठित टीम में वादी को 75 फीसदी अपंग करार दिया गया. शंभुनाथ राय ने फोरम में वाद दायर कर दिया. फोरम के नोटिस पर विपक्षी ने अपनी लापरवाही का खंडन किया.