आर्म्स लाइसेंस का नियम बना, अनुपालन नहींप्रभात फालोअपपुलिस पदाधिकारी पर जांच रिपोर्ट नहीं देने पर कार्रवाई का प्रावधानवरीय संवाददाता, भागलपुरनये आर्म्स लाइसेंस 22 माह से जारी नहीं होने के पीछे स्थानीय प्रशासनिक स्तर पर दिलचस्पी नहीं लेने की बात सामने आ रही है. लाइसेंस जारी होने के लिए तमाम नियम-कायदे बना दिये गये. यहां तक की सबसे कठिन पुलिस पदाधिकारी पर जांच रिपोर्ट देने में देरी पर भी जिम्मेवारी तय कर दी गयी. मगर यह सभी बातें धरी रह गयी. मुख्यालय स्तर पर नियम बना दिया गया, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है. जिला स्तर पर आवेदन देने के बाद लोगों का नियमित तौर पर चक्कर लगाने का सिलसिला शुरू हो जाता है. चुनाव पर कार्रवाई रुकी आर्म्स का लाइसेंस जारी नहीं होने के मामले में लोक सभा व विधान सभा चुनाव भी कारण रहा. फरवरी 2014 के बाद अप्रैल से मई तक लोकसभा चुनाव व वर्ष 2015 में विधान सभा चुनाव के मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर लाइसेंस जारी नहीं किया गया.नियत समय में काम व दिये निर्देश- जिलाधिकारी 75 दिनों के अंदर करेंगे आर्म्स लाइसेंस जारी. – आरक्षी अधीक्षक लाइसेंस पूर्व 30 दिनों के अंदर भेजेंगे जांच रिपोर्ट. – लाइसेंस नहीं देने पर स्पष्ट कारणों से विभाग को अवगत कराया जाये.जिम्मेवारी भी की गयी तय पुलिस पदाधिकारी आर्म्स के लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदन पत्र की जांच 45 दिनों के अंदर करेंगे. अगर वह इसकी रिपोर्ट नहीं सौंपते हैं, तो संबंधित पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का भी प्रावधान है. इसी तरह जिला पदाधिकारी को भी आवेदन पत्र का नियम के अनुसार समय पर निबटारा करना है.
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आर्म्स लाइसेंस का नियम बना, अनुपालन नहीं
आर्म्स लाइसेंस का नियम बना, अनुपालन नहींप्रभात फालोअपपुलिस पदाधिकारी पर जांच रिपोर्ट नहीं देने पर कार्रवाई का प्रावधानवरीय संवाददाता, भागलपुरनये आर्म्स लाइसेंस 22 माह से जारी नहीं होने के पीछे स्थानीय प्रशासनिक स्तर पर दिलचस्पी नहीं लेने की बात सामने आ रही है. लाइसेंस जारी होने के लिए तमाम नियम-कायदे बना दिये गये. यहां तक […]
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