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हत्या के प्रयास में दो को 10 व एक को तीन वर्ष की सजा

हत्या के प्रयास में दो को 10 व एक को तीन वर्ष की सजा षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय ने सुनाया फैसला वरीय संवाददाता, भागलपुरषष्टम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय ने शुक्रवार को सन्हौला के शकरामा में रामेश्वर मंडल की हत्या के प्रयास मामले में कृष्णदेव मंडल व अधिकलाल मंडल को 10 वर्ष व […]

हत्या के प्रयास में दो को 10 व एक को तीन वर्ष की सजा षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय ने सुनाया फैसला वरीय संवाददाता, भागलपुरषष्टम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय ने शुक्रवार को सन्हौला के शकरामा में रामेश्वर मंडल की हत्या के प्रयास मामले में कृष्णदेव मंडल व अधिकलाल मंडल को 10 वर्ष व प्रयाग मंडल को तीन वर्ष की सजा सुनायी. कोर्ट ने कृष्णदेव मंडल व अधिकलाल मंडल पर 5000 रुपये जुर्माना भी लगाया और उसके नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक काशीनाथ मश्रिा व बचाव पक्ष मार्टिनलाल ने बहस में भाग लिया था.पहले रोड़ेबाजी और बाद में चलायी थी गोली 28 अगस्त 1992 को रामेश्वर मंडल अपने बड़े भाई बाबूलाल मंडल, साहेब मंडल व मुनेश्वर मंडल के साथ धान खेत पर बिचड़ा उखाड़ रहे थे. तभी भूमि विवाद के मामले में गांव के प्रयाग मंडल, अधिकलाल मंडल और कृष्णदेव मंडल हथियार के साथ वहां आ गये. उन्होंने पहले रामेश्वर मंडल व अन्य पर रोड़े बाजी कर दी. इसके बाद जब वह भागने लगे तो कृष्णदेव मंडल ने रामेश्वर मंडल पर फायर झोंक दिया. इससे रामेश्वर मंडल मौके पर ही घायल हो गये. घटना के बाद सभी आरोपित फरार हो गये. उधर, रामेश्वर मंडल को मायागंज के जेएलएनएमसीएच भेजा गया, जहां पर पुलिस ने उनका बयान दर्ज कर आरोपियों कृष्ण देव मंडल, अधिक लाल मंडल और प्रयाग मंडल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया.

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