शिक्षक से रंगदारी मांगने वाले दो आरोपी को दो-दो वर्ष की कैदद्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला वरीय संवाददाता, भागलपुरद्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश ने शनिवार को शिक्षक से रंगदारी मांगने वाले दो आरोपी इस्तेखार और मो इबनुल हसन को दो-दो वर्ष की कैद की सजा सुनायी है. इसके अलावा कोर्ट ने दोनों ही पर दो-दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है, जिसकी अदायगी नहीं होने पर एक-एक माह की सजा होगी. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक काशीनाथ मिश्रा ने पैरवी की. मामले के अनुसार जगदीशपुर के नयाचक मखना निवासी मो जलील 18 जुलाई 2003 को सुबह नौ बजे सड़क किनारे लोगों से बातचीत कर रहे थे. रजौन के प्राथमिक विद्यालय हरना बुजुर्ग के शिक्षक मो जलील को बातचीत के दौरान दो अलग-अलग मोटरसाइकिल पर आये युवकों ने टोका. इसमें एक मोटरसाइकिल पर दरियापुर के इस्तेखार और उदरपुर(गोराडीह) के मो इबनुल हसन तथा दूसरे मोटरसाइकिल पर नाथनगर के मो हनीफ और मो कारुन सवार थे. इन युवकों द्वारा बुलाये जाने पर जब मो जलील उनके पास गये तो इस्तेखार ने कहा कि कई बार फोन करने पर भी रिसीव नहीं कर रहे हैं. इस तरह फोन को नहीं सुनने का क्या कारण है. इसके बाद उसने 50 हजार रुपये रंगदारी अभी तक नहीं देने की बात कही. इस पर मो जलील ने कहा कि एक बार वह रंगदारी शुल्क के एवज में पांच हजार रुपये इस्तेखार को दे चुका है. इस बात पर वह नहीं माने तथा फौरन रंगदारी के 50 हजार रुपये देने के लिए कहा. मो जलील ने राशि देने से मना किया तो उन्होंने जबरन उसे मोटरसाइकिल पर बैठाने लगे, तभी शोर मचाये जाने पर आसपास के लोग वहां आने लगे. इतने में मोटरसाइकिल सवार भागने लगे. इसी दौरान इस्तेखार और मो इबनुल हसन पकड़ में आ गये. इस बीच पुलिस भी आ गयी तथा मोटरसाइकिल सहित आरोपी को कब्जे में ले लिया. वही दूसरे मोटरसाइकिल पर आये युवक भागने में कामयाब हो गये.
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शक्षिक से रंगदारी मांगने वाले दो आरोपी को दो-दो वर्ष की कैद
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