भागलपुर : आरक्षण के आवेदन फार्म पर शार्ट में नाम लिखने पर रेलवे टिकट नहीं देगा. टिकट के आवेदन फॉर्म पर पूरा नाम लिखना होगा. टिकट दलालों पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे यह कदम उठा रहा है. जल्द ही इस तरह का निर्देश रिजर्वेशन काउंटर के अधिकारियों को भी मिलेगा कि वह छोटे नाम वाले आवेदन स्वीकार न करे और न ही छोटे नाम से टिकट काटे. अगर कोई यात्री इसके लिए बाध्य करता है, तो इसकी सूचना रेलवे पुलिस को दें.
इस कारण लिया निर्णय रेलवे के अनुसार टिकट दलाल दो-तीन माह पहले की शॉर्ट नाम से कंफर्म टिकट लेते हैं. बाद में वही टिकट दो से तीन गुने दाम में यात्रियों को बेचते हैं. मॉनीटरिंग करेगा रेलवेरेलवे ने टिकट पर पूरा नाम लिखने के अलावा अपने स्तर पर मॉनीटरिंग करेगा. यात्रियों की भीड़ को देखते हुए विजिलेंस की आइटी टीम गठित की जायेगी, जो अधिक टिकट बुक कराने वालों पर नजर रखेगी. बॉक्स मैटर स्टेशन पर ट्रेन आने के चार घंटे पूर्व अब आरक्षण चार्ट बनेगा.
नयी व्यवस्था एक नवंबर से लागू होने जा रही है. इससे यह फायदा होगा कि ट्रेन में जो सीट खाली रहेगी, उसका आरक्षण यात्री समय रहते ले पायेंगे. वर्तमान में यह नियम दो से तीन घंटे पूर्व तक का है. त्योहर के समय में सबसे ज्यादा समस्या ट्रेन में आरक्षित टिकट को लेकर होती है. ऐसे में यात्री कभी टीटी,कभी दलाल, तो कूली तक की शरण में चले जाते हैं. रेलवे ने यात्रियों को इस समस्या से बचाने के लिए रेलवे ने यह निर्णय लिया है.