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विधायक गोपाल मंडल पर आरोप पत्र गठित

2006 में जेएलएनएमसीएच में चिकित्सक के साथ अभद्रता का मामला सीजेएम कोर्ट में पुलिस ने आरोप पत्र किया दाखिल भागलपुर : सीजेएम कोर्ट में गुरुवार को पुलिस ने मायागंज जेएलएनएमसीएच में चिकित्सक डॉ कृतिका गुप्ता के साथ हुई अभद्रता मामले में आरोप पत्र गठित कर दिया. इस मामले में कोर्ट में गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल […]

2006 में जेएलएनएमसीएच में चिकित्सक के साथ अभद्रता का मामला
सीजेएम कोर्ट में पुलिस ने आरोप पत्र किया दाखिल
भागलपुर : सीजेएम कोर्ट में गुरुवार को पुलिस ने मायागंज जेएलएनएमसीएच में चिकित्सक डॉ कृतिका गुप्ता के साथ हुई अभद्रता मामले में आरोप पत्र गठित कर दिया. इस मामले में कोर्ट में गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल पेश हुए.
पुलिस के आरोप पत्र गठित करने के बाद मामले में ट्रायल शुरू हो गया. मामले के अनुसार 19 सितंबर 2006 को मायागंज जेएलएनएमसीएच में किसी के इलाज नहीं होने की शिकायत पर गोपाल मंडल पहुंचे थे. वहां पर मरीज से मिलने के दौरान उनकी कहासुनी चिकित्सक डॉ कृतिका गुप्ता से हो गयी थी.
कहासुनी के दौरान चिकित्सक ने अभद्रता का आरोप लगाया था. इसके बाद अस्पताल में खूब हंगामा भी हुआ. मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक यूएस राय ने 20 सितंबर को गोपाल मंडल के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया था.
अधूरी सूचना देने पर कुलसचिव को 25 हजार का दंड
भागलपुर : अधूरी व असंतोषजनक सूचना देने पर राज्य सूचना आयोग ने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलसचिव पर 25,000 रुपये का दंड लगाया है. एसएसवी कॉलेज, कहलगांव से चतुर्थवर्गीय कर्मचारी सत्येंद्र प्रसाद सिंह 31 दिसंबर 2009 को सेवानिवृत्त हुए थे. विवि द्वारा पेंशन नहीं देने पर उन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत पेंशन नहीं मिलने से संबंधित सूचना वर्ष 2011 में मांगी थी. काफी विलंब से कुलसचिव ने सूचना दी.
इससे आवेदक उससे संतुष्ट नहीं हुए. इसके बाद आवेदक अपील में गये और फिर आयोग की शरण में गये. सुनवाई में कुलसचिव उपस्थित नहीं हुए. पांच जनवरी 15 को आयोग ने कुलसचिव से स्पष्टीकरण पूछा, उसका भी अनुपालन नहीं किया, तो आयोग ने अर्थदंड लगाया. यह जानकारी श्री सिंह ने दी.

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