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पांच आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट ने लिया संज्ञान

मामला : दहेज के चलते पत्नी की हत्या करने काविधि संवाददाता, देवघरन्यायिक दंडाधिकारी एसके सिंह की अदालत द्वारा पीसीआर संख्या 789/13 में पांच आरोपितों गणेश दत्ता, मदन सिंह, मनीष सिंह,अरुण सिंह व अंशु देवी के विरुद्ध संज्ञान ले लिया गया है. आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट में उपस्थित होने के लिए आदेश जारी हुआ है. इसके […]

मामला : दहेज के चलते पत्नी की हत्या करने काविधि संवाददाता, देवघरन्यायिक दंडाधिकारी एसके सिंह की अदालत द्वारा पीसीआर संख्या 789/13 में पांच आरोपितों गणेश दत्ता, मदन सिंह, मनीष सिंह,अरुण सिंह व अंशु देवी के विरुद्ध संज्ञान ले लिया गया है. आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट में उपस्थित होने के लिए आदेश जारी हुआ है. इसके लिए अगली तिथि 18 अगस्त को निर्धारित की गयी है. सभी आरोपित शेखरपुरा थाना के गावै गांव के रहने वाले हैं. यह मुकदमा मृतका रिंकी देवी के पिता मधु राय ने दाखिल किया है जिसमें दहेज के चलते उनकी पुत्री की हत्या कर शव को गायब करने का आरोप है. वह बेगुसराय थाना के शांभो गांव का रहने वाला है.क्या है घटनादर्ज मुकदमा के अनुसार परिवादी ने अपनी बेटी रिंकी देवी की शादी वर्ष 2002 में शेखपुरा (बिहार) थाना के गावै गांव में गणेश दत्ता के साथ की थी. उनका दामाद देवघर स्थित अपर बिलासी मुहल्ला में खटाल चलाता था. यह खटाल आरोपित अंशु देवी का था. परिवादी की पुत्री रिंकी देवी को दामाद व अन्य लोग प्रताडि़त किया करते थे और दहेज में एक लाख रुपये की मांग कर रहे थे. रिंकी देवी अपने पति गणेश दत्ता से मिलने के लिए अंशु देवी के खटाल में देवघर आयी थी जहां पर 12 मार्च 2006 को उनकी हत्या कर शव को गायब कर दिया था. इसकी जानकारी होने पर परिवादी ने पहले शेखपुरा थाना में कांड संख्या 72/2006 दर्ज कराया था. इस केस को पुलिस ने फाइनल कर दिया था. बाद में कोर्ट ने घटना स्थल के आधार पर देवघर में केस दर्ज कराने का आदेश दिया. इसी आलोक में देवघर कोर्ट में मुकदमा हुआ जिसमें गवाहों के बयान के आधार पर दहेज हत्या का आरोप प्रथमदृष्टया पाया गया और आदेश पारित किया गया.————-

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