– आठ मई 1998 को इशीपुर बाराहाट में विजय टिवरेवाल पर किया था जानलेवा हमलावरीय संवाददाता,भागलपुर जानलेवा हमले के आरोप में गुरुवार को इशीपुर बाराहाट निवासी प्रदीप केजरीवाल को चतुर्थ एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत में पांच वर्ष की सजा सुनायी गयी. इसके साथ आर्म्स एक्ट में भी सजा सुनायी गयी एवं पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर सजा की अवधि तीन माह और बढ़ा दी जायेगी. इसके अलावा एक अन्य मामले में छह माह की और सजा सुनायी गयी है. तीनों सजा साथ-साथ चलेगी. आठ मई 1998 के दिन के ढ़ाई से तीन बजे के बीच विजय कुमार टिवरेवाल अर्जुन शर्मा के घर से अपने घर जा रहे थे. रास्ते में विद्या नारायण शास्त्री के घर के पास पहले से घात लगाये प्रदीप केजरीवाल, रेणु देवी, परमानंद केजरीवाल समेत आठ अन्य लोगों ने हमला कर दिया था. इस बीच प्रदीप ने विजय पर गोली चलायी, जिससे वह घायल हो गये. अस्पताल में उन्हें गंभीर स्थिति में भरती कराया गया था. साक्ष्य के अभाव में रेणु देवी, परमानंद केजरीवाल को रिहा कर दिया गया. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक ओमप्रकाश तिवारी व बचाव पक्ष से अभय कांत झा ने भाग लिया.
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जानलेवा हमले के आरोप में पांच वर्ष की सजा
– आठ मई 1998 को इशीपुर बाराहाट में विजय टिवरेवाल पर किया था जानलेवा हमलावरीय संवाददाता,भागलपुर जानलेवा हमले के आरोप में गुरुवार को इशीपुर बाराहाट निवासी प्रदीप केजरीवाल को चतुर्थ एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत में पांच वर्ष की सजा सुनायी गयी. इसके साथ आर्म्स एक्ट में भी सजा सुनायी गयी एवं पांच […]
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