तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने सुनाया फैसला लालूचक में विवाहिता रीता कुमारी की जलाये जाने से हुई थी मौत वरीय संवाददाता, भागलपुर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने बुधवार को लालूचक में दहेज को लेकर विवाहिता को जला कर मारने के मामले में मृतका रीता कुमारी के पति सुनील मंडल को दोषी करार दिया. इस मामले में 22 जुलाई को सजा सुनायी जायेगी. मामले को लेकर सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जयदेव प्रसाद व बचाव पक्ष से अरुण कुमार झा ने पैरवी की थी. भीखनुपर गेट नंबर 12 के शंभू मंडल ने इशाकचक थाना में सुनील मंडल सहित अन्य के खिलाफ रीता को जला कर मारने का मामला दर्ज कराया था. शंभू मंडल के अनुसार रीता कुमारी व सुनील मंडल की शादी वर्ष 2011 में हुई थी. शादी के एक वर्ष बाद उसे एक लड़का अभिनव कुमार हुआ. पिता ने आरोप लगाया कि सुनील मंडल व उनके परिजन रीता पर दहेज की मांग करने का दबाव डालते थे. इस कारण उसकी बेटी भी परेशान रहती थी. उन्होंने कई बार परेशान रीता कुमारी को लेकर ससुराल पक्षों से बातचीत भी की. 20 फरवरी 2013 को रीता कुमारी का पति सुनील मंडल आया और उसे ससुराल लालूचक ले गया. इसके बाद 24 फरवरी को रीता कुमारी की बुरी तरह जलने की सूचना आयी. उन्होंने बताया कि रीता कुमारी को जलाने के बाद उसके ससुराल वाले वहां से फरार हो गये थे.
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दहेज हत्या का आरोप सिद्ध, 22 को सुनायी जायेगी सजा
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने सुनाया फैसला लालूचक में विवाहिता रीता कुमारी की जलाये जाने से हुई थी मौत वरीय संवाददाता, भागलपुर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन त्रिपाठी ने बुधवार को लालूचक में दहेज को लेकर विवाहिता को जला कर मारने के मामले में मृतका रीता कुमारी के पति सुनील मंडल को दोषी […]
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